भारतीय लड़का पाकिस्तान की लड़की से शादी कर सकता है या नहीं? क्या कहता है नियम

भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों के बारे में आप और मैं दोनों जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों देशों को एकजुट करने के लिए क्या कानून बनाए गए हैं?

 

The Chopal News : क्या भारत और पाकिस्तान के नागरिक एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, चाहे वह भारत से पाकिस्तान की सीमा हैदर हो या कई अंजू हो। भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जानते हैं। 

शादी पर कोई प्रतिबंध नहीं है
मानव अधिकारों और न्याय के बारे में सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि भारतीय कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझता है, जहां किसी भी बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी से शादी करने का अधिकार है। भारत में किसी को किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

नोटिस देना आवश्यक है

हिंदू और मुस्लिम लोग हिंदू मैरिज एक्ट और 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी पसंदीदा से शादी कर सकते हैं। इस कानून के तहत कोई भी बालिग व्यक्ति व्यक्तिगत सहमति के आधार पर विवाह कर सकता है। भारतीय विदेशी के साथ भी इस कानून के तहत विवाह किया जा सकता है, लेकिन शादी से पहले 30 दिनों का पब्लिक नोटिस देना होगा। इस प्रकार, किसी भी बालिग व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, साहसपूर्वक अपनी पसंदीदा से शादी करने का अधिकार है। ऐसे मामलों में, वे संबंधित कानूनों का पालन करते हुए मर सकते हैं।

इन बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है

यदि कोई भारतीय विदेश में रहकर शादी करता है, तो उसे भारत के कानूनों का पालन करना होगा। उसे अपने धर्म के अनुसार विवाह करने के बाद अपने धर्म के पर्सनल लॉ के तहत अपनी शादी को रजिस्टर कराना होगा। कोई विदेशी नागरिक अपने देश की एंबेसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना चाहिए। यदि कोई विदेशी शादीशुदा है, तो उसे अपनी पहली शादी की डिवोर्स डिक्री भी देनी होगी। ऐसे मामलों में संबंधित कानूनों का पालन करना आवश्यक है।