Chandigarh News: सरकारी जमीन पर 20 वर्ष से काबिज लोगों को अब 15 दिन में मिलेगा मालिकाना हक

Haryana News : मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव नियमित तौर पर सभी संबंधित विभागों से मिलेंगे और मुख्य सचिव कार्यालय को रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा, हम सभी रद्द किए गए मामलों को देखेंगे और निर्णय लेंगे कि रद्दीकरण सही था या नहीं।
 

Haryana,चंडीगढ़ : भारत हरियाणा सरकार ने पिछले दो दशक से सरकारी विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिका की जमीन पर निवास कर रहे लोगों को जल्द ही मालिकाना हक देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत इन व्यक्तियों को यह अधिकार मिलेगा। इसके लिए अब तक 901 आवेदन आए हैं। इसके बावजूद, विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह भी मुख्य सचिव को परेशान करता था। उन्हें सख्त निर्देश दिए कि हर विभाग लंबित आवेदनों पर 15 दिन में निर्णय लेना चाहिए था। यदि इस समयाविधि में निर्णय नहीं लिया जाता, तो जिस विभाग की जमीन है, उसके जिला स्तर के अधिकारी का निर्णय मान लिया जाएगा। अब तक मात्र 99 आवेदनों के संबंध में मालिकाना हक दिया गया है।

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मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त और सचिव नियमित तौर पर सभी संबंधित विभागों से मिलेंगे और मुख्य सचिव कार्यालय को रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा, हम सभी रद्द किए गए मामलों को देखेंगे और निर्णय लेंगे कि रद्दीकरण सही था या नहीं। योजना के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य नोडल अधिकारी पद नामित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी के कारण बाकी महकमों के निदेशक या महानिदेशक इस मामले में राज्य के नोडल अधिकारी होंगे।

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