Bihar में जमीन खरीदने और बेचने के नियम में बदलाव, इस कागजात के बिना नही करा पाएंगे रजिस्ट्री

Bihar Government : बिहार सरकार द्वारा बिहार में जमीन खरीदने और बेचने के लिए नए नियम जारी किए गए हैं। आबकारी, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग की ओर से नया नियम बहाल करने का आदेश भी जारी किया गया है। तत्काल प्रभाव से बिहार के सभी जिलों में जमीन, फ्लैट, आदि की खरीद-बिक्री के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने फिर से जारी किया।

 

Bihar News :  बिहार के सभी जिलों में जमीन, फ्लैट, आदि की खरीद-बिक्री के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों में फिर से जारी किया है। नया कानून लागू होने के बाद जमीन-फ्लैट की बिक्री फर्जी होगी। राज्य के सभी जिलों में जमीन-फ्लैट के निबंधन से पहले विभागीय आदेश के अनुसार विक्रेता और क्रेता दोनों का आधार से सत्यापन किया जाएगा। अंगुलियों के निशान लेकर इसकी पुष्टि की जाएगी। फर्जी जमीन या फ्लैट की खरीद-बिक्री के मामले अक्सर गवाह के जरिए दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं, लेकिन नई व्यवस्था इसे नियंत्रित करेगी।

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फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति को रोकने का प्रयास 

केंद्रीय सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने और निबंधन में बेनामी संपत्ति पर रोक लगाने के लिए राज्यों को आधार सत्यापन से इसे जोड़ने का भी आदेश दिया था। इसके बाद, विभाग ने इसे पहले जनवरी से लागू करने की योजना बनाई। व्यवस्था पहले देर होने पर अब 10 मई से लागू हो गया है।बिहार सरकार के द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में जमीन, फ्लैट, आदि की खरीद-बिक्री के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है।

इस नए कानून के अनुसार, विक्रेता और क्रेता दोनों का आधार से सत्यापन किया जाएगा, जिससे फर्जी जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री से बचा जा सकेगा। इस प्रक्रिया में अंगुलियों के निशान का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी लेन-देन को सुरक्षित बनाया जा सके। यह नया व्यवस्था पहले से हो रहे फर्जी लेन-देन को रोकने में मदद करेगी और संपत्ति के विधायिका अधिनियम का पालन करने में सहायक होगी।
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