High Court : बहू का सास-ससुर की संपत्ति में कितना अधिकार, हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट 

High Court : प्रोपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों को पता नहीं है। इस कड़ी में, आज हम आपको बता देंगे कि बहू को सास-ससुर की चल-अचल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह पैतृक (ancestral) हो या खुद से बनाई हुई हो।

 

The Chopal, High Court : प्रोपर्टी से जुड़े नियमों और कानूनों को लेकर लोगों को पता नहीं है। इस कड़ी में, आज हम आपको बता देंगे कि बहू को सास-ससुर की चल-अचल संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह पैतृक (ancestral) हो या खुद से बनाई हुई हो। Delhi High Court ने महिला को ससुर का घर खाली करने के जिलाधिकारी के आदेश को रखा है।

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की बैंच ने निर्णय दिया कि बहू को किसी भी चल-अचल, मूर्त-अमूर्त या संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है जिसमें सास-ससुर का हित जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सास-ससुर का मालिकाना हक संपत्ति पर कोई मायने नहीं रखता।

यह बात हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी और एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ महिला की अपील को खारिज करते हुए की है।

बैंच ने कहा कि बड़े बुजुर्गों को अपने घर में सुरक्षित रहने का अधिकार है, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) के देखरेख और कल्याण के लिए बनाए गए कानून का हवाला देते हुए। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सास-ससुर (पिता-पिता) को अपने घर से बेटे-बेटी या कानूनी वारिस से ही नहीं, बहू से भी घर छोड़ने का अधिकार है।