Divorce Dispute : अगर पत्नी की कमाई पति से ज्यादा, तो क्या फिर भी देना पड़ेगा गुजारा भत्ता, जानें कानूनी प्रावधान

Divorce Dispute :  हाल ही में कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि आखिर अगर पत्नी पति से ज्यादा कमाती है तो क्या इस स्थिति में भी पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है?
 

The Chopal News : अगर पत्नी पति से ज्यादा कमाती है क्या तब भी पत्नी गुजारा भत्ता (Maintenance) पाने की हकदार है? अगर पत्नी पति के बराबर कमाती है तब क्या होगा? ये सब गुजारा भत्ता से जुड़े सवाल हैं. हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन एक-एक करके।

मुंबई की सेशंस कोर्ट (Mumbai Court) में गुजारा भत्ता से जुड़ा एक मामला आया है. जिसमें कोर्ट ने ये कहते हुए मेंटेनेंस के आदेश रद्द कर दिया कि पत्नी पति से अधिक कमाती है. आपको बता दें, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तलाक के मामले में पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के लिए 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया था. जिसे मुंबई सेशंस कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

एडिशनल सेशंस जज एसबी पवार मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा, “गुजारा भत्ता देने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विवाह खत्म होने के बाद पति पर निर्भर पत्नी को गरीबी का सामना न करना पड़े. इसमें पत्नी की जरूरतें, क्या उसके पास इनकम का कोई साधन है जैसी चीजें शामिल हैं.”

इस मामले में कोर्ट ने कहा कि पत्नी और पति के इनकम में ज्यादा अंतर नहीं है. बल्कि,पत्नी अपने पति से अधिक कमाती है. एक साल में पत्नी लगभग 90 लाख रुपए कमाती है. वहीं, उसके पति की साल भर की इनकम 3 लाख50 हजार रुपए है.

जज ने कहा,

“मजिस्ट्रेट कोर्ट को मेंटेनेंस ऑर्डर देते समय पत्नी की मजबूत वित्तीय स्थिति पर विचार करना चाहिए था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश में गलती की है. इसे रद्द किया जाता है.”

रेलू हिंसा मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में सेशंस कोर्ट ने ये टिप्पणियां कीं. पत्नी ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पत्नी ने आरोप में ये भी कहा कि जब उसने तलाक मांगी तो उसके पति ने इसके बादले में 4 करोड़ रुपए मांगे.

पति ने सभी आरोपों से इनकार किया.

सेशंस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, सबूतों को देखा और कहा कि मजिस्ट्रेट के गुजारा भत्ता देने के आदेश को रद्द करते हैं. पत्नी के पास खुद के इनकम के सोर्स हैं. वो अपना गुजारा खुद कर सकती है.

अगर पत्नी पति के बराबर कमाती है, ऐसा में क्या होगा?

इस सवाल का जवाब पाने के लिए इंडिया डॉट कॉम हिंदी (India.com Hindi) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा मामले में मेंटेनेंस को लेकर कई दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर पत्नी अच्छी कमाई कर रही है या अपने पति के बराबर कमाती है तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है.

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