पंजाब में वाहन चालक रखें सावधानियां, कहीं बाद में हो पछतावा, जारी हुए सख्त निर्देश

Drivers Vehicle Rule : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार सख्त आदेश जारी करके हेलमेट विवाद की स्थिति स्पष्ट की है। अब पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में चार साल से अधिक उम्र के हर बाइक सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हेलमेट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए।

 

Drivers Vehicle Rule : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार सख्त आदेश जारी करके हेलमेट विवाद की स्थिति स्पष्ट की है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की डिवीजन बैंच ने निर्णय दिया कि चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है।  हाई कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र को एक प्रस्ताव बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, महिलाओं को हेलमेट पहनने की सलाह भी दी गई है। इसमें केवल पगड़ी पहनने वाले लोगों को छूट है। 

महिलाओं के चालान का विवरण मांगा

हाईकोर्ट ने पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की महिलाओं के चालान का विवरण मांगा है। निर्देश पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए भी हैं। हाई कोर्ट ने पहले भी पीछे बैठी महिला के हेलमेट न पहनने पर चालान काटने का आदेश दिया था, लेकिन यह आदेश पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। यह मुद्दा कि विद्यार्थी हेलमेट पहन सकते हैं, इस पर बहस हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को, चाहे वे दोपहिया वाहन चला रहे हों या पीछे बैठे हों, हेलमेट पहनने से छूट मिलेगी।

हाईकोर्ट ने पिछले आदेश के बाद दोनों राज्यों और चंडीगढ़ से चालान का विवरण मांगा है। इसमें महिला दोपहिया वाहन चालकों के कितने चालान और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों के पीछे बैठी महिलाओं के बारे में पूछा गया है।