Driving License अगर हो गया एक्सपायर, ट्रैफिक पुलिस कर चालान की नहीं होगी टेंशन! जानिए नया आदेश
The Chopal (RTO News) : अगर आपका लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस या एक् सपायर ड्राइविंग लाइसेंस है। यदि आप समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पुनर्वास करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। बाद में, वाहन चलाने पर ट्रैफिक पुलिस या RTO भी आपका चालान नहीं कर सकेंगे। यह आदेश मंत्रालय का है, जानिए!
आरटीओ में परिवहन और सारथी पोर्टल का उपयोग किया जाता है। हाल ही में एक तकनीकी समस्या के कारण दोनों पोर्टल 31 जनवरी से 12 फरवरी तक काम नहीं कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक् टर लाइसेंस को ऑनलाइन नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जिन लाइसेंसधारकों का लाइसेंस 31 जनवरी से 15 फरवरी (मंत्रालय ने तिथि को तीन दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया) एक्सपियर किया गया है, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि ये लाइसेंस 29 फरवरी तक वैध रहेंगे। विशेषज्ञ लाइसेंस पर भी आरटीओ या ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं कर सकेंगे।
गाजियाबाद के आरटीओ प्रशासन राहुल श्रीवास् तव ने बताया कि मंत्रालय से आदेश मिल चुका है। 29 फरवरी तक ऐसे लाइसेंसधारक जिनका लाइसेंस ऑफलाइन या कार्यालय में रिन्यूवल कराना चाहते हैं, वैध माने जाएंगे।
दिल्लीवासी जिन "एक् सप्रेसवे" पर भर्राटा भरेंगे, वे घरों से निकले कचरे से बनाए गए हैं, यह जानकर आश्चर्य होगा।
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश से लाखों लोगों को फायदा होगा, बकौल एीएमवीआर (बस एवं कार ऑपरेटर्स कंफडेरेशन ऑफ इंडिया)। ऐसे कार चालकों को चालान से बचाया जाएगा।
लाइसेंस पुनर्प्राप्ति की अवधि
पर्मानेंट कराने के लिए लर्निंग लाइसेंस को 30 दिन बाद से लेकर छह माह के अंदर बनवा सकते हैं। पर्मानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को 30 दिन पहले या 30 दिन के अंदर नवीनीकरण कराया जा सकता है। इस सीमा के बाद पुनर्निर्माण नहीं होने पर चालान लगाया जा सकता है।
ये पढ़ें - किसानों को चने की खास वैरायटी से होगा बंपर मुनाफा, एक पौधे से हो रहे हैं मालामाल