FSSAI का बड़ा फैसला, अखबार में खाना परोसना पड़ेगा भारी

 

FSSAI Rules : अगर आपको भी सड़क किनारे खाना पसंद है और आप अखबार में लिपटा हुआ गरमा गरम खाना खाते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अखबार में लिपटा गरम समोसा चाट या अन्य कोई रोड साइड चीज अगर आप खा रहे हैं तो आपकी यह आदत आपको बेहद गंभीर रूप से बीमारी कर सकती है। अब इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने गंभीर अपना लिया है। FSSAI की ओर से देश के सभी खाद्य विक्रेताओं रेस्टोरेंट मालिकों स्ट्रीट फूड बेचने वाले वेंडर्स और फूड बिजनेस ऑपरेटर को सख्त हिदायत दी गई है। FSSAI ने खाने पीने की चीजों को अखबार में पैक करने या परोसने पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

हाल ही में मुंबई में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। मुंबई में एक मशहूर वडा पाव बेचने वाली दुकान ग्राहकों को अखबार में लपेटकर खाना परोस रही थी और अखबार में ही पैक करके देता था। यह मामला सामने आने के बाद FSSAI और मुंबई नगर निगम ने संयुक्त रूप से उसे दुकान के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं, इस मामले के बाद अधिकारियों ने साफ कहा कि जो भी वेंडर वर्तमान आदेश को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। FSSAI की और से जारी किए गए यह आदेश गलियों में खाना बेचने वालों, रेस्टोरेंट, cloud kitchen quick service restaurant, कैटरर, फूड स्टॉल, छोटे दुकान, मोबाइल फूड वेंडर पर लागू होते हैं।

जाने अखबार में लपेट खाना खाने से क्या होता है 

FSSAI की ओर से यह अखबार में लपेट खाना खाने के पीछे होने वाले गंभीर नकारात्मक प्रभाव का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार अखबार छापने भेजो स्याही प्रयोग लाई जाती है उसमें कई प्रकार के हानिकारक केमिकल, रंग, पिगमेंट और सीसा जैसी कई हानिकारक धातु प्रयोग की जाती हैं। ऐसे में जब गरम-गरम खाना अखबार पर रखा जाता है तो यह स्याही भोजन में मिल जाती है। काफी लंबे समय तक ऐसा खाना खाने से शरीर में यह सभी चीज धीरे-धीरे जमना शुरू हो जाती हैं, जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। वही, अखबार से इंफेक्शन फैलने का भी खतरा काफी ज्यादा रहता है।

अखबार की छपाई से लेकर उसके परिवहन और वितरण तक काफी सारे लोग अखबार को छूते हैं और इस दौरान धूल मिट्टी के साथ-साथ कई अनगिनत खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस उन पर जमा हो जाते हैं। ऐसे में जब इसमें भोजन रखा जाता है तो यह सभी कीटाणु उससे लगकर पेट के अंदर पहुंचते हैं और फूड प्वाइजनिंग और पेट की कई अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं। 
वहीं अखबार इस तरह से प्रयोग करना कानूनी रूप पर अवैध है।  भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2018 एक्ट के तहत खाने को रखना लपेटने या पैक करने के लिए अखबार का प्रयोग करना पूरी तरह से अवैध है।

ग्राहक कर सकते हैं शिकायत 

इस मामले में अब ग्राहक भी किसी भी ऐसे दुकानदार रेस्टोरेंट या ठेले की शिकायत कर सकते हैं जो अखबार में खाना देते हैं। FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग दोनों मिलकर इस नियम को पूरी तरह लागू करने के लिए निगरानी रखेंगे और समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगे। इस दौरान अगर दुकानदार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए मिलता है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।