खुशखबरी! हरियाणा में गेस्ट हाउस खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, अभी पढ़ें नियम और शर्तें
हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस (Guest House) खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सार्वजनिक रूप से घोषणा करके राज्य भर के आवासीय क्षेत्रों में अब नेट है।
Guest House in Haryana : हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस (Guest House) खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। नेट प्लान्ड एरिया (NPA) के अंतर्गत राज्य भर के आवासीय सेक्टरों में गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति अब 1.25 एकड़ से अधिक नहीं होगी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके लिए व्यक्तिगत आवेदक, ट्रस्ट, फर्म या कंपनियां ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकार ने बताया कि केवल CLSU पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन या समय सीमा के बाद जमा आवेदनों को मान्य नहीं किया जाएगा। नोटिस जारी होने के दो महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है; अन्यथा, नोटिस स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इस प्रकार, सेक्टर-70ए, गुरुग्राम में गेस्ट हाउस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
नीति के अनुसार, गेस्ट हाउस (Guest House) के लिए अधिकतम 1.25 एकड़ का क्षेत्र स्वीकृत किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की संख्या और निर्धारित मानकों के आधार पर विभाग निर्धारित करेगा कि किस सेक्टर या शहर में कितना क्षेत्र उपलब्ध होगा।
गुरुग्राम, पंचकूला और फरीदाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में गेस्ट हाउस की मांग सबसे अधिक है। यहां रोजगार, बिजनेस और शिक्षा के अवसरों के चलते बाहरी लोगों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इस कदम से न केवल जरूरतों को पूरा किया जाएगा बल्कि स्थानीय स्तर पर नए रोजगार भी पैदा किए जाएंगे।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने कहा कि अनुमति केवल उन लोगों को मिलेगी जो सभी नियमों और नियमों का पालन करेंगे। शहरी विकास को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने और अवैध निर्माण को रोकने का लक्ष्य है।
नीति विशेषज्ञों का कहना है कि यह निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है। अगले दो महीने उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हरियाणा के शहरी ढांचे को मजबूत करने के साथ ही सरकार की यह पहल शहरों को अधिक आरामदायक और व्यापार-अनुकूल बनाएगी।