GST रिटर्न को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, अगले साल किया जाएगा लागू 

GST - अगले वर्ष जीएसटी रिटर्न में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। नए नियम बिक्री, देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर लागू होंगे। यह कहा जा रहा है कि अगले वर्ष से ये नए नियम लागू होंगे..।

 

The Chopal, GST News : अगले वर्ष जीएसटी रिटर्न में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। GST करदाता 2025 से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक भुगतान नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में, माल एवं सेवा कर नेटवर्क (Goods and Services Tax Network) ने एक सलाह दी है। 

नए नियम बिक्री, देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर लागू होंगे। यह करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिटर्न जमा करने की तिथि के तीन साल बाद रिटर्न दाखिल करने पर पाबंदी लगेगी।

जीएसटीएन ने कहा, "उक्त बदलाव अगले साल (2025) की शुरुआत से GST Portal में लागू होने जा रहा है।" यही कारण है कि करदाताओं को अपने रिकॉर्ड की जांच करने की सलाह दी जाती है, और अगर वे अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भर चुके हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके भर दें।‘’

Experts ने कहा कि ये महत्वपूर्ण बदलाव हैं-

एमआरजी एंड एसोसिएट्स के रजत मोहन ने बताया कि GSTIN ने अनुपालन में बड़ा बदलाव किया है. तीन साल की समयसीमा के बाद GSTIN रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगा दी गई है।

उन्होंने कहा, "यह कदम समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने, आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने और जीएसटी प्रणाली के भीतर बिना भरे रिटर्न के "बैकलॉग" को संभावित रूप से कम करने के मकसद से जुड़ा है। करदाताओं को देरी से रिटर्न फाइल करने से जुड़े मामले में समय सीमित करने से उनके रिकॉर्ड को मिलान करने और सुधारने की प्रेरणा मिली है।‘’

मोहन ने कहा, ‘‘हालांकि, यह उन करदाताओं के लिए भी चुनौतियां पैदा कर सकता है, जिन्होंने रिटर्न भरा ही नहीं है। खासकर करदाताओं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि कंपनियों को सक्रिय रूप से अपने रिटर्न फाइलिंग का ऑडिट करने की सलाह दी जाती है और अगर बची हुई अवधि के भीतर कोई रिटर्न बाकी है, तो उसे हल करने की सलाह दी जाती है।