हरियाणा CM सैनी का बड़ा आदेश, तीन नए कानून अब 31 मार्च की जगह 28 फरवरी को होगें लागू 
 

Haryana New Criminal Laws : हरियाणा सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को तय समय से पहले लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये कानून हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए थे और पूरे देश में इन्हें धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। हरियाणा सरकार इस प्रक्रिया को तेज करते हुए इन्हें जल्द लागू करने का प्रयास कर रही है।

 

Haryana News : हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों को समय से पहले लागू करने की योजना है। CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि नया कानून 28 फरवरी तक लागू होगा। बता दें कि हरियाणा सरकार अपराधों और अवैध अप्रवास को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रही है।

हरियाणा में अवैध अप्रवास को रोकने पर सरकार बहुत गंभीर है। गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध तरीके से विदेश जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने के लिए पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान संकेत दिया कि हरियाणा सरकार फरवरी-मार्च में शुरू होने वाले बजट सत्र में अवैध अप्रवास को रोकने के लिए कानून बनाएगी।

अपराधियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षकों समेत उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में विदेश में बैठकर हरियाणा में अपराध करने वाले बदमाशों पर बहुत सख्त दिखाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ मुहिम चलाकर रीढ़ तोड़ने की जरूरत है। उनका दावा था कि सरकार पुलिस को आवश्यक सामान प्रदान करेगी। सरकार अपराध रोकने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान करने की योजना बना रही है।

हरियाणा पुलिस की बटालियन नूंह में होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में डायल 112 सेवा को सक्षम बनाने और रिस्पांस टाइम को कम करने की जरूरत है क्योंकि अभी पुलिस घटनास्थल पर पीड़ित की मदद के लिए करीब छह मिनट 30 सेकेंड में पहुंचती है। इस समय को और कम करना चाहिए। उनका कहना था कि हरियाणा पुलिस जिला नूंह में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बटालियन बनाएगी। नूंह में इसके लिए जमीन आवंटन करने के लिए डीसी व एसपी को निर्देशित किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट जल्दी ही सरकार को सौंपेंगे।

28 फरवरी तक तीन नए कानून लागू होंगे

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि कुछ अपराधी विदेश में बैठकर अपराध कर रहे हैं। यहां उनके साथी बैठे हुए हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। राज्य में तीन नए कानूनों को लागू करने में देरी पर सीएम ने कहा कि वे भारत पीनल कोड के तीनों नए कानूनों को निर्धारित तिथि से पहले लागू कर देंगे।

हरियाणा देश का पहला राज्य होगा, जो इन कानूनों को लागू करेगा। उनका अनुमान था कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत, हरियाणा सरकार 28 फरवरी तक इन्हें अपने राज्य में लागू कर देगी।

हरियाणा में इमीग्रेशन को रोकने का कानून बनेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा सरकार ने पुलिस को सुधारने और आधुनिकीकरण करने के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था। गृह व पुलिस विभाग को इस विषय में एक कार्ययोजना बनाने का आदेश दिया गया है। प्रस्ताव राज्य सरकार को मिलते ही मंजूर कर दिया जाएगा। इस राशि से पुलिस बल का विस्तार होगा। नायब सैनी ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ पर सभी पुलिस अधीक्षकों को उन्हें नामांकित करने के लिए कहा गया है। सरकार को पूरी लिस्ट मिलने के बाद उन्हें वापस भेजना होगा।

हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों को पंजीकृत करना आवश्यक है

हरियाणा सरकार ने 2024 का हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट विनियमन विधेयक पारित किया है, जो राज्य में ट्रैवल एजेंटों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। मानव तस्करी के अपराधों के लिए इस कानून ने 10 साल की कैद, दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना और संपत्ति की कुर्की की कड़ी सजा का प्रविधान किया है।