हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, कुवारों को मिलेगी 3 हजार महीना पेंशन

Haryana Update : हरियाणा राज्य की नायब सैनी सरकार कुंवारों को मासिक 3 हजार रुपए पेंशन देती है। जिन कुंवारे व्यक्तियों की उम्र 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जो अभी तक शादी नहीं कर चुकी हैं, हरियाणा राज्य सरकार उन्हें 3 हजार रुपये प्रति महीना पेंशन के तौर पर देती है।
 

The Chopal (Haryana News) : हरियाणा राज्य की नायब सैनी सरकार कुंवारों को मासिक 3 हजार रुपए पेंशन देती है। जिन कुंवारे व्यक्तियों की उम्र 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जो अभी तक शादी नहीं कर चुकी हैं, हरियाणा राज्य सरकार उन्हें 3 हजार रुपये प्रति महीना पेंशन के तौर पर देती है। आपको बता दें कि हरियाणा में बहुत से लोग हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और अभी तक शादी नहीं हुई है।

अब इन लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए सरकार से मासिक 3 हजार रुपये पेंशन मिल रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुंवारों को पेंशन देने की योजना की घोषणा की थी। वर्तमान हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सैनी की सरकार इसे पूरी गंभीरता से चलाती है।

झज्जर जिले में वर्तमान में 800 से अधिक कुंवारे लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये लोग 45 वर्ष से अधिक हैं और अभी तक शादी नहीं हुई हैं। इन लोगों को सरकार द्वारा तीन हजार रुपये की पेंशन और वृद्धावस्था सम्मान भी मिलता है। आप भी इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी आयु भी 45 वर्ष से अधिक हो चुकी है और अभी भी कुंवारे हैं।

कुंवारे और विदुर दोनों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा कुंवारों को पेंशन देने की चलाई जा रही इस योजना से विदुर भी लाभ उठा सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुंवारों की आयु 45 वर्ष या इससे अधिक है, वहीं विदुर की आयु 40 वर्ष या इससे अधिक है। 40 वर्ष की आयु में विदुर होने वालों को सरकार द्वारा मासिक 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है।

जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, एक कुंवारे व्यक्ति की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है। इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्ति भी वृद्धावस्था का सम्मान कर सकते हैं। सरकार सीधे लाभार्थियों को इस योजना का लाभ देती है।

योजना का लाभ उठाने वाले कुंवारे या विदुर लोगों को अपने जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन (जैसे शादी करना) होने पर समाज कल्याण विभाग को तुरंत सूचना देनी होगी।

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