हरियाणा में रद्द हुआ प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण कानून, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे दुष्यंत चौटाला
 

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में अनिवार्य करने वाले हरियाणा के कानून को रद्द कर दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह कानून राज्य और उद्योगों के लिए अच्छा है।


 

 

Haryana News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने हरियाणा सरकारी नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य करने वाले कानून को रद्द कर दिया। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला चुनौती दी जाएगी। उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है।

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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे दुष्यंत चौटाला

हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य और उद्योगों को 75 प्रतिशत रोजगार में आरक्षण वाला कानून फायदेमंद है। हर कोई रोजगार कानून से सहमत है। यही कारण है कि हम हाईकोर्ट के फैसले का पूरा अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं।

उद्योगों में स्थानीय क्षमता वाले युवा होना आवश्यक है

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद हाईकोर्ट ने रोजगार कानून पर दो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, जिसे हम देख रहे हैं। यह रोजगार आरक्षण कानून के अनुकूल है क्योंकि सरकार का लक्ष्य स्थानीय युवाओं को रोजगार देना है और उद्योगों को योग्य युवा देना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उद्योगों को मिलकर काम करना होगा, जिसमें स्थानीय सक्षम युवा शामिल होंगे।

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