इन राज्यों में 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट जरूरी, हाई कोर्ट निर्देश हुआ जारी 
 

Helmet Important : देश में सड़क दुर्घटनाओं के चलते हर दिन बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो जाती है। सड़क पर चलने के लिए हेलमेट का होना बहुत जरूरी होता है। बाइक चलाते समय आगे बैठने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों को बाइक पर हेलमेट पहनना जरूरी होता है। आज इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट सरकारी नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

 

Haryana News : Punjab and Haryana High Court ने कहा कि टू-व्हीलर चला रहे हों या पीछे बैठे हों, चार साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। इस नियम में बच्चों को भी शामिल किया जाता है। अब पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में चार साल से अधिक उम्र के सभी बाइक सवारों को हेलमेट पहनना होगा। 29 अक्टूबर 2024 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की प्रधान जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने इस मामले में फैसला दिया। 

आज इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट सरकारी नियमों के अनुरूप होना चाहिए। सिर्फ पगड़ी पहने हुए लोगों को हेलमेट पहनने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट ने भी पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की पुलिस से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाने वाले पुरुषों और महिलाओं के चालान की सूचना मांगी है। 4 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

सरकार ने छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए

Punjab and Haryana High Court ने कहा कि टू-व्हीलर चला रहे हों या पीछे बैठे हों, चार साल से बड़े हर व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। इस नियम में बच्चों को भी शामिल किया जाता है। हर तरह की बाइक पर यह नियम लागू होगा। किंतु पगड़ी पहनकर बाइक चला रहा हो या उस पर बैठा हो तो यह नियम लागू नहीं होगा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी चार साल से छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने का आदेश दिया है।

हेलमेट का उपयोग सिर्फ भोजन न हो

हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिर से अच्छे से बांधा जाना चाहिए, न कि सिर्फ सिर पर। हेलमेट को नियमों के अनुरूप बनाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करे कि हेलमेट का उपयोग सिर्फ एक आवश्यकता न हो। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठे सवारों को चालान किया जाए। यह नियम चाहे बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों, बिना हेलमेट टू-व्हीलर पर सवारी करने वाले सभी पर लागू होगा। हाईकोर्ट ने इस निर्णय से भी बच्चों की सुरक्षा की मांग की है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को भी विशेष सुरक्षा उपकरण मिलने चाहिए।