High Court Decision : अगर इस लोन की नहीं भरी EMI तो आ सकता है रिकवरी एजेंट, हाईकोर्ट का आया फैसला 

High Court Decision :उन बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को हाल ही में हाई कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। वास्तव में, न्यायालय ने कहा कि लोन की ईएमआई नहीं भरने पर बैंक रिकवरी एजेंट नहीं भेज सकते। ऐसे में, कोर्ट के फैसले की पूरी जानकारी पाने के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 

The Chopal, High Court Decision : पटना हाई कोर्ट ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को सख्त फटकार लगाई है जो रिकवरी एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करके ग्राहकों के वाहनों को जब्त करते हैं अगर वे ईएमआई (EMI) समय पर नहीं चुका पाते हैं।

ऐसे बैंकों और वित्त कंपनियों पर हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। 19 मई को न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि वसूली एजेंटों द्वारा वाहनों की जब्ती जीवन और आजीविका के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने रिट याचिकाओं का निपटान करते हुए कहा कि बैंक और वित्त कंपनियां वाहनों को जब्त करने के लिए रिकवरी एजेंटों की सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते अगर ग्राहक ईएमआई भुगतान में चूक जाता है। उन्होंने पुलिस को ऐसे वसूली एजेंटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा।

गिरवी रखी गई संपत्ति से वसूली करें:

हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि वाहन ऋण केवल बैंकों और वित्त कंपनियों द्वारा वसूल किया जाना चाहिए, जो प्रतिभूतिकरण के प्रावधानों का पालन करते हैं, जो बैंकों और वित्त कंपनियों को चूककर्ता ग्राहक की गिरवी रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करके कर्ज की वसूली करने की शक्ति देते हैं। ईएमआई भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों के वाहनों को जबरन जब्त करने पर पांच रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है।