High Court : लव मैरिज करने वालों के लिए आई गुड न्यूज, हाईकोर्ट ने कहीं यह बात 

High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान में अमिट और संरक्षित है। ऐसी शादियों पर परिवार भी आपत्ति नहीं जता सकता। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें। 

 

The Chopal, High Court : संविधान में अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट है। ऐसी शादियों पर परिवार भी आपत्ति नहीं जता सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की, जिससे एक दंपती को सुरक्षा मिली, जो अपने परिवारवालों से भयभीत थे।

परिवार आपत्ति नहीं व्यक्त कर सकता-
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि सरकार संवैधानिक रूप से अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बाध्य है। हाई कोर्ट की उम्मीद है कि दंपती के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दंपती की याचिका को हाई कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया।

वे कोर्ट से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से शादी की है और दोनों के बालिग होने पर कोई संदेह नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि उनके परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं जता सकते।

दंपती ने ये शिकायत की:

दंपती ने कहा कि उन्होंने अप्रैल में अपने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की थी और तब से साथ रह रहे हैं। उस समय, उन्हें लड़की के परिवारवालों से धमकियां मिलने लगीं। कोर्ट ने समय-समय पर संबंधित बीट ऑफिसर को उन पर नजर रखने का आदेश दिया है।

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