शहरों में घर बनाना हुआ महंगा, परमिट शुल्क में हुआ 10 प्रतिशत इजाफा, जानिए सबकुछ
The Chopal - अब बिहार के शहरी क्षेत्रों में घर बनाना काफी महंगा भी हुआ है। राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भवन बनाने के लिए अनुमति शुल्क में दस से बारह गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। बता दे की दस साल के बाद राज्य सरकार ने यह बढ़ोतरी भी की है। इससे संबंधित निर्देश नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुनीश चावला ने जारी भी किया है। 5 सितंबर से यह बढ़ोतरी लागू भी हो गई है।
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अधिसूचना के अनुसार, इस राशि को पटना महानगर सहित सभी नगर निकाय क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया है। निर्माण (बिल्ड-अप) क्षेत्र के आधार पर परमिट शुल्क निर्धारित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब इसका हिस्सा है। यानी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, उसी अनुपात पर यह शुल्क भी अपने आप बढ़ जाएगा। परमिट शुल्क को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ देने से इसमें हर साल औसतन 10% का इजाफा हो सकता है। निर्देश के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से इसमें फिर से बढ़ोतरी की जाएगी।
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इमारतों का परमिट शुल्क 2मंजिला से 5 मंजिला तक, 3 से 5 मंजिला तक और 5 मंजिला से ज्यादा है। वर्तमान में भवन का नक्शा पास कराने की लागत से यह अलग है। यह सिर्फ इमारत बनाने की अनुमति प्राप्त करने का खर्च है।
बढ़ोतरी का प्रभाव
नई दर लागू होने के बाद पटना महानगर क्षेत्र में एक कट्ठा जमीन (1350 वर्ग फीट या 126 वर्ग मीटर) पर दो मंजिला घर बनाने के लिए परमिट फीस 12,600 रुपये देनी होगी। तीन से पांच मंजिला घर बनाने के लिए 18 हजार 900 रुपये और पांच मंजिला से अधिक ऊंचे घर बनाने के लिए 25 हजार 200 रुपये पटना महानगर प्राधिकरण को देना होगा।
नगर पंचायत में 40 से 80 रुपये प्रति वर्गमीटर
जब आप बिहार के किसी नगर पंचायत क्षेत्र में एक कट्ठा (1350 वर्ग फीट या 126 वर्ग मीटर) जमीन पर घर बनाते हैं, तो आपको दो मंजिला घर के लिए 5040 रुपये, तीन से पांच मंजिला घर के लिए 7560 रुपये और पांच मंजिला से अधिक घर के लिए 10,080 रुपये शुल्क देना होगा। ध्यान दें कि तीनों श्रेणियों के घरों के लिए परमिट शुल्क 40, 60 और 80 रुपये प्रति वर्गमीटर है।