अगर 2 महीने नहीं मिल बिजली बिल, तो ग्राहक को मिलेगा 500 रुपए हर्जाना

UP Electricity Bill : अगर आपके यहां बिजली का बिल दो महीने तक नहीं मिलता तो विभाग को हर महीने पांच सौ रुपए जुमाना होगा। नई विद्युत संहिता ने इस तरह का मुआवजा पहली बार लागू किया है।
 

The Chopal (UP News) : बिजली कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र तक बिल नहीं दिए जाने पर उनके पास 500 रुपये का मुआवजा है। उपभोक्ता परिषद ने यह घोषणा की है कि राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट के बिजली कनेक्शन धारक को एक साल तक बिजली बिल नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन को बिजली कंपनियों में इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद इस तरह की उदासीनता पर विचार करना चाहिए।

मुआवजा कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या जल्दी हल हो सके और उल्लंघन पर मुआवजा मिल सके। प्रदेश भर में, लखनऊ की तरह, कनेक्शन लेने के बाद बिल नहीं मिलते, उन्होंने कहा। वे दफ्तरों में घूमते रहते हैं।

परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता, 2005 की धारा 7.7.2 (डी) कहती है कि यदि किसी भी विद्युत उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन प्रदान करने की तारीख से दो बिलिंग चक्र के अंतर्गत पहला बिल निर्गत नहीं किया जाता, तो उपभोक्ता को विलंब के प्रत्येक चक्र के लिए 500 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा। बिजली कंपनियों को भी ऐसे मामलों की त्रैमासिक रिपोर्ट नियामक आयोग को सौंपनी होगी।

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