अगर आपका 2 हजार का नोट निकला नकली, आरबीआई ने किया बड़ा खुलासा 
 

 

THE CHOPAL- RBI द्वारा 2 हजार रुपए के नोट को चलन से बाहर भी कर दिया है. RBI की गाइडलाइंस के अनुसार आप 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक अपने दो हजार रुपए के नोट को बदल सकते हैं. इसके लिए RBI ने बैंकों को कई गाइडलाइंस दी है. इनमें से एक गाइडलाइंस फेक यानी फर्जी नोट पर भी है. इसमें यह बताया है कि यदि नोटों की गड्डी में 2 हजार रुपए के फर्जी नोट निकलते हैं तो बैंक को तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए. गौरतलब है कि RBI ने तीन अप्रैल 2023 को फर्जी नोट की मॉनिटरिंग, शिकायत को लेकर दिशा-निर्देश दिया था.  

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बैंक लगाए नोट जांचने वाली मशीन- 

RBI ने बैंकों को लिखे लेटर में कहा है कि बैंक को जैसे ही दो हजार रुपए के नोट मिलते हैं तो नोट जांचने वाली मशीन (NSM) पर उसे डालें ताकि उसकी सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि हो सके. वहीं, यदि बैंक को दो हजार रुपए के नकली नोट निकलते हैं तो उसके बदले में ग्राहक को कोई दूसरा नोट न दें. बैंक ने यदि ऐसा किया तो बैंक की भागीदारी मानी जाएगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. नोट नकली है तो उस पर 'Counterfeit Note' की मुहर तय फॉर्मेट में लगाएं. सभी नकली नोट को एक अलग रजिस्टर में दर्ज करें.    

यदि निकलते हैं चार नकली नोट- 

RBI के निर्देशों के मुताबिक यदि एक ट्रांजेक्शन में चार नकली नोट निकलते हैं तो नोडल बैंक अधिकारी महीने के अंत में पुलिस को रिपोर्ट करें. इसके साथ संदेहजनक जाली नोट भी पुलिस को जमा करें. वहीं, यदि एक ट्रांजेक्शन में पांच नकली नोट निकलते हैं तो नोडल ऑफिसर तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी देगा. साथ ही एफआईआर दर्ज करवाकर इसकी जांच भी की जाएगी. एफआईआर की एक कॉपी मेन ब्रांच को भेजी जाएगी. नकली नोट देने वाले की पहचान करने के लिए बैंक हॉल एरिया और काउंटर को सीसीटीवी की निगरानी में रखें. साथ ही आंतरिक पॉलिसी के अनुसार इसकी रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखें.