उत्तर प्रदेश में दिवाली पर आतिशबाजी के लिए इन स्थानों पर लगेंगी दुकानें, चलेंगे मात्र ग्रीन पटाखे
 

UP News :दिवाली 2023 पर आतिशबाजी के लिए पुलिस द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आगरा में नौ स्थानों पर 294 हरित आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी। 10 नवंबर से 14 नवंबर तक 294 अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। DCJP ने कुछ नियम बनाए हैं जिन्हें दुकानदारों को मानना होगा। पटाखों के लिए जगह निर्धारित की गई है।


 

 

The Chopal : 12 नवंबर दीपावली है। नौ स्थानों पर शहर में हरित आतिशबाजी पांच दिन तक उपलब्ध होगी। नवंबर 10 से 14 तक शहर में नौ स्थानों पर 294 अस्थायी लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। इसके लिए व्यापारियों को डीसीपी सिटी कार्यालय में आवेदन कर होगा। आवेदन निर्धारित संख्या से अधिक होने पर लाटरी निकाली जाएगी।

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ये आवेदन कैसे करें

लाइसेंस आवेदन करने के लिए 10 हजार रुपये का एक ड्राफ्ट कमिश्नरेट आगरा के नाम से कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदक को आगरा से जारी 10 हजार रुपये के ड्राफ्ट के रसीद, आधार कार्ड और दो फोटो अपने साथ लाना होगा।

दो नवंबर से पांच नवंबर तक आवेदन कार्यालय पर जमा करना होगा। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर आवेदन कर सकता है। आवंटित दुकानों से अधिक आवेदन मिलने पर सात नवंबर सुबह 10 बजे लाटरी से लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे।

दुकानों और स्थानों की संख्या

कोठी मीना बाजार 80, जीआईसी मैदान 25, आवास विकास कालोनी सेक्टर 11 और 12 का मैदान 50, बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल साईं की तकिया 10, कंपनी गार्डन 17, रुनकता तालाब के किनारे 12, अबु उलाह दरगाह मैदान के पास 10, सदर में शक्ति नगर 10 और मेहताब बाग पार्किंग के सामने 80।

ध्यान देना चाहिए

स्थायी लाइसेंस धारक को अपनी दुकान खुद बनानी होगी, इससे पहले बकायेदार आवेदक को कोई आवंटन नहीं मिलेगा।
आवंटी अपनी दुकान के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा. दो दुकानों के बीच की दूरी कम से कम 10 फीट होनी चाहिए।
दुकान में बिजली के खुले तार नहीं होने चाहिए
दुकानों पर दो-दो बाल्टी रेत और पानी होनी चाहिए; संख्या कम या अधिक हो सकती है
50 किलोग्राम आतिशबाजी या फुलझड़ी से अधिक नहीं होगी। 
पुलिस लाइसेंस जारी करेगी: आगरा कमिश्नरेट बनने के बाद पुलिस पहली बार लाइसेंस जारी करेगी। 

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