LMV लाइसेंस धारक अब चला सकता है ये वाहन, सुप्रीम कोर्ट ने किया रास्ता साफ

मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के लिए परिवहन और माल वाहन चलाने की याचिका पर विचार करने के लिए कहा है।
 

The Chopal - मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वालों के लिए परिवहन और माल वाहन चलाने की याचिका पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह कहा कि सरकार को भी लोगों की आजीविका पर भी विचार करना चाहिए। देवांगन फैसले पर देश भर में लाखों चालक निर्भर हैं। यह संविधान के अधीन नहीं है। यह पूरी तरह से वैधानिक विषय भी है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सड़क सुरक्षा के मामले में एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना दी है। पीठ ने कहा कि सड़क सुरक्षा को सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक नीतियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार करना होना चाहिए। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में गंभीर कठिनाइयों का समाधान सामाजिक नीतियों को एक साथ तय करने में संघटित हो सकता है।

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पीठ ने केंद्र को दो महीने का समय देते हुए कहा, "इस न्यायालय के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस मामले पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक होगा।" इस मामले में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ध्यान दें कि यह आदेश एक मामले पर आया है जहां कानून का प्रश्न उठाया गया है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति 7500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए अलग-अलग शर्तों के कारण मामला संविधान पीठ को भेजा गया।

मुकुंद देवांगन का निर्णय क्या है?

गौरतलब है कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 SCC 663 के मामले में 18 जुलाई, 2023 को संविधान पीठ ने निर्णय दिया था। इसमें, तीन न्यायाधीशों (जस्टिस अमिताव रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल) की पीठ ने फैसला किया कि हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस में 7500 किलोग्राम से कम भार वाले वाहनों को चलाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। यानी एलएमवी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति हल्के मोटर वाहन (LMV) चला सकता है। इसके बावजूद, इसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। जबकि ड्राइवेंस लाइसेंस के लिए सरकारी नियम अलग हैं। यानी परविहन वाहन चलाने के लिए एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए।