MP News : इस महीने से पहले सरकारी जमीन पर आवास कर रहे व्यक्तियों को मिलेगा पट्टा

MP News : अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग निकायों में अभियान के दौरान ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित करके पट्टे दिया जाएगा। जो लोग नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर रह रहे हैं उन्हें भूमि पट्टे का अधिकार है।

 

MP News : मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में, 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवास बनाने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों के अधिकारों का प्रदान करने वाले संशोधन अधिनियम को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मंजूरी दी है।

अब नगरीय विकास और आवास विभाग नगरों में एक पहचान प्रक्रिया चलाएगा ताकि उन व्यक्तियों को पट्टा प्रदान किया जा सके, जिन्होंने सरकारी भूमि पर आवास बनाया है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने पहले 31 दिसंबर 2018 को पात्रता मानदंड स्थिर किए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। विधानसभा के बजट सत्र में इस संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली थी।

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पहले तक, प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर आवास या झुग्गी बनाकर रहने वाले व्यक्तियों को 31 दिसंबर 2014 तक पट्टा प्रदान किया जा रहा था। वर्ष 2016 में, एक विशिष्ट सर्वे के द्वारा उन व्यक्तियों की भीड़ की गई थी जिन्होंने सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवास या झुग्गी बनायी थी।

इस जांच के परिणामस्वरूप, 47,591 पट्टे देने का निर्णय लिया गया था और इसके पहले ही 35,000 लोगों को पट्टे दिए गए हैं। इस समय नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बढ़ने से कई लोग यहाँ आए और उन्होंने सरकारी भूमि पर आवास बनाया।

इन्हें हटाना काफी मुश्किल हो सकता है, इसलिए नगरीय विकास और आवास विभाग ने पात्रता मानदंडों की मदद से एक पट्टे प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रक्रिया के तहत, 30 वर्ष के स्थायी पट्टे का प्रदान व्यक्तिगत आवासियता प्रमाणों के साथ किया जाएगा। इन व्यक्तियों को अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा प्रदान किया जाएगा।

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