UP में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए नए नियम, अब दिखाने होंगे ये कागजात

Electricity Connection Rules : बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आ रहा है। बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। कनेक्शन के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे।
 

UP News : कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एलडीए या अन्य प्राधिकरण की एनओसी की जरूरत नहीं होगी। घरेलू मानचित्र पर अब बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। नक्शे की कॉपी देनी होगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह ने शनिवार को सभी मुख्य अभियंताओं को आदेश जारी किया। विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 अंतर्गत किसी भी परिसर पर संयोजन किसी भी श्रेणी में दिये जाने पर कोई रोक नहीं है। इसके लिए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि परिसर धराशायी होने या सक्षम प्राधिकरण की आपत्ति पर बिजली आपूर्ति स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी जाए।

एलडीए ने तीन साल पहले लेसा को पत्र भेजकर आग्रह किया था कि घरेलू बिल्डिंग पर कॉमर्शियल कनेक्शन न दिया जाए। ऐसा होने से आवासीय कॉलोनियों में कामर्शियल गतिविधियां बढ़ती जा रही है। लेसा ने इसे लागू कर दिया तो उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं और अभियंता के बीच तकरार बढ़ने लगी।

मध्यांचल निगम के एमडी ने कहा कि एलडीए ने कनेक्शन के लिए प्राधिकरण से एनओसी के विषय में किसी कानून का उल्लेख नहीं किया है, जो परिसर में कनेक्शन के लिए मना करता हो। उन्होंने कहा कि जब तक इस संबंध में किसी कानून के तहत ऐसा प्रतिषेध न किया गया हो तब तक कनेक्शन संबंधी आवेदनों पर रोक का औचित्य नहीं है।

कनेक्शन को देनी होगी नक्शे की कॉपी

लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए नक्शे की कॉपी देनी होगी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम एमडी भवानी सिंह ने कहा कि विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार आवेदक को संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर निगम से अनुमोदित या पंजीकृत आर्किटेक्ट से प्रमाणित, प्रार्थी द्वारा स्व हस्ताक्षरित भवन/नक्शे की प्रति जिसमें भवन का निर्मित क्षेत्रफल दर्शाया गया हो, पेश करना होगा। सक्षम प्राधिकरण, सरकारी संस्थाओं की एनओसी न ला पाने वाले प्रकरण में आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि बिल्डिंग तोड़े जाने या सक्षण प्राधिकरण की आपत्ति पर कनेक्शन स्थायी काट दिया जाए।

और आसान होगा कनेक्‍शन पाना 

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिजली कनेक्शन देने की मौजूदा व्यवस्था को और सरल किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के तमाम लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कतें आती हैं। इन दिक्कतों को दूर करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि अशिक्षित लोग भी आसानी से कनेक्शन ले सकें।

शनिवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को उपभोक्ता फ्रेंडली की जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से संवाद व संपर्क अभियान अच्छा चला। विभागीय अधिकारी आगे भी जनप्रतिनिधियों से संपर्क बनाकर रखें।

उन्होंने कहा कि अब भी तमाम शिकायतें आ रही हैं कि ठेकेदार ट्रांसफार्मर बदलने में उपभोक्ताओं से अनुचित मांग करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल ने कहा कि कनेक्शन देने की व्यवस्था में अब अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी आपत्ति नहीं कर पाएंगे। इन्हें अधिशासी अभियंता के माध्यम से ही उपभोक्ता को कनेक्शन नहीं देने का कारण बताना होगा।

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