MBBS स्टूडेंट्स के लिए बना नया नियम, ऐसे छात्रों नहीं होंगे डिग्री के हकदार 

NMC New Guideline: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और छात्रों के लिए नए नियम और गाइडलाइंस तैयार करता है। कमीशन मेडिकल संस्थाओं की निगरानी करता है
 

NMC New Guideline: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और छात्रों के लिए नए नियम और गाइडलाइंस तैयार करता है। कमीशन मेडिकल संस्थाओं की निगरानी करता है और समय-समय पर छात्रों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

नवीनतम गाइडलाइंस के अनुसार, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अब प्रथम वर्ष की परीक्षा को 4 साल में पूरा करना होगा और एमबीबीएस की पढ़ाई को 10 वर्षों में पूरा करना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को 4 साल में प्रथम वर्ष और 10 वर्ष तक फाइनल वर्ष की परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है तो उसे कॉलेज से निष्कासित किया जाएगा। ऐसे मामूल्यकीय स्थिति में उनका डॉक्टर बनने का सपना टूट सकता है।

बायोमेट्री और नए नियम

NMC ने स्टूडेंट्स की पहचान के लिए बायोमेट्री को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, नए नियम के अनुसार, 2024-25 शैक्षणिक सत्र से नए मेडिकल कॉलेज अब 150 से अधिक एमबीबीएस सीटों की पेशकश नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही, नए कॉलेजों को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक दस लाख आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटों के अनुपात का पालन करना होगा।

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नए कॉलेजों के लिए नये मापदंड

नए नियमों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 के बाद नए मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) केवल वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए जारी किए जाएंगे। ऐसे कॉलेजों में कम से कम 21 विभागों की उपस्थिति होनी चाहिए और वे शिक्षण अस्पतालों में कक्षाओं और रोगी देखभाल को एनएमसी की निगरानी कक्ष में लाइव-स्ट्रीम करना होगा।

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