UP के इस हाईवे पर अब नहीं खरीद सकेंगे ज़मीन, सरकार ने लगाई रोक
The Chopal ( UP Haryana News ) सरकार उत्तर प्रदेश में एक और हाईवे चौड़ीकरण का कार्य करेगी. बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखते हुए. सरकार यात्रा को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. जेवर एयरपोर्ट ओर दिल्ली-एनसीआर ( Jewar Airport and Delhi-NCR ) से जोड़ने वाले अलीगढ़-पलवल हाईवे (Aligarh-Palwal Highway) के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण में प्रभावित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई गई है. इसके चलते यूपी व हरियाणा राज्य के गांव प्रभावित होंगे। अलीगढ़-पलवल हाईवे (Aligarh-Palwal Highway) का निर्माण पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड ने कराया था। यह मार्ग 552 करोड़ रुपये की लागत से बना है। करीब 67 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के निर्माण में करीब 5 वर्ष का समय लगा था। मार्च 2022 को पीडब्ल्यूडी ने हाईवे निर्माण का कार्य एनएचएआई को सौंप दिया था।
अलीगढ़-पलवल हाईवे (Aligarh-Palwal Highway) तीन राज्यों को आपस में जोड़ता है। इस हाईवे से दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) के लिए भी यूपी की सीमा जुड़ती है। इसके साथ ही हरियाणा की सीमा जुड़ती है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अलीगढ़-पलवल हाईवे के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 2500 करोड़ रूपए का बजट खर्च होना प्रस्तावित है।
NHAI पलवल तक बने 69 किमी. लंबे हाईवे के चौड़ीकरण व बाईपास का निर्माण करेगा। इसके लिए कुल 58 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अब एनएचएआई ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सम्पन्न होने तक संबंधित ग्रामों की भूमि पर बिना एनएचएआई की सहमति से किसी प्रकार का क्रियाकलाप एवं भूमि के क्रय-विक्रय व खुर्द-बुर्द कर भूमि की प्रकृति बदले जाने पर रोक लगाने के संबंध में पत्र भेजा था। अब प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है।
एडीएम प्रशासन, पंकज कुमार ने कहा कि अलीगढ़-टप्पल-पलवल हाईवे (पीटीए मार्ग) के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिन गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, वहां जमीन की खरीद फरोख्त, भूमि की प्रकृति आदि बदले जाने पर रोक लगा दी गई है। यमुना एक्सप्रेसव-वे अथॉरिटी को भी सूचना भेजी गई है ताकि वह इस जमीन पर मानचित्र स्वीकृत न करें।
जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक
पीटीए मार्ग के चौड़ीकरण व बाईपास निर्माण में हरियाणा के पलवल राज्य के 58 गांव तो अलीगढ़ जनपद के 30 गांव प्रभावित होंगे। इन गांवों में भू-अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने तक जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक जारी रहेगी.
प्रशासन द्वारा अथॉरिटी को सूचना
हाईवे के चौड़ीकरण or बाईपास निर्माण के जिन गांव से जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। उनमें अधिकतर गांव यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब जब तक भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं हो जाती है। जब तक यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी भी मानचित्र पास नहीं कर सकेगी। इस संबंध में प्रशासन द्वारा अथॉरिटी को सूचना भेजी गई है।
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