NCR के इस शहर में अब घर के बाहर नहीं पार्क करनी पड़ेगी कार, GDA ने नक्शा पास नियमों में किया बदलाव

नक्शा पास करने के नियमों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बदलाव किया है। जो आम जनता को बहुत राहत दी है। 300 मीटर के भूखंड पर स्टिल्ट पार्किंग नहीं होने की वजह से फ्लैट मालिकों को अपने वाहनों को बाहर सड़क पर खड़े करना पड़ा।

 

UP News : नक्शा पास करने के नियमों में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बदलाव किया है। जो आम जनता को बहुत राहत दी है। 300 मीटर के भूखंड पर स्टिल्ट पार्किंग नहीं होने की वजह से फ्लैट मालिकों को अपने वाहनों को बाहर सड़क पर खड़े करना पड़ा। अब स्टिल्ट पार्किंग को 300 मीटर या उससे अधिक बड़े फ्लैट पर कुछ शर्तों के साथ मंजूर किया जा सकता है। 

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चीफ टाउन प्लानर अजय कुमार सिंह ने राज्य पार्किंग को नए नियमों में बदलाव करते हुए मंजूर किया। साथ ही, 300 मीटर के भूखंड की ऊंचाई 10 मीटर से बढ़कर 12:30 मीटर हो गई है। वहीं, 500 मीटर के प्लॉट पर यह 15 मीटर से 17.5 मीटर कर दिया गया है। स्टिल्ट पार्किंग बनाने के बाद भी आप एक मंजिल का निर्माण कर सकते हैं. इस तरह, भूखंड स्वामी को स्टिल्ट पार्किंग बनाने के बाद भी एक मंजिल का फायदा मिलेगा। 

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इससे नई कॉलोनी बनने पर जाम की समस्या दूर होगी। वहां भी लोग सुरक्षित खड़े होंगे, जिससे अपराधों पर भी नियंत्रण होगा। नए नियमों के अनुसार, एक और जगह भवन की ऊंचाई में ढाई मीटर की अनुमति दी गई है। वहीं, भूखंड के बाहर 12 मीटर चौड़ी सड़क और एकमात्र संयंत्र ही बनाया जा सकेगा। स्टिल्ट पार्किंग के साथ नक्शा पास करने का आवेदन इन शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाएगा। नए नियमों से नई कॉलोनी और भूखंड स्वामियों को वाहन पार्किंग की वजह से होने वाले जाम और चोरी से बच जाएगा। वहीं, नक्शे के विपरीत स्लिट पार्किंग बनाने वाले भूखंड स्वामियों की धोखाधड़ी पर भी रोक लगाई जा सकेगी। 

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