Noida News: नोएडा के इन एरिया में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक

Noida News: ग्रेनो प्राधिकरण के सूचीबद्ध क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है। कनेक्शन देने वाली समिति में प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस, यूपीपीसीएल और एनपीसीएल के अधिकारी शामिल होंगे। सोमवार को ग्रेनो प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने यह फैसला लिया।

 

Noida Electricity connection : वास्तव में, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अधिसूचित जमीन पर अवैध निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कालोनी काटकर विला बनाए जा रहे हैं। इन पर नियंत्रण लगाने के लिए बिजली कनेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोमवार को प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने नोएडा पावर कंपनी, बिजली निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की।

इसमें निर्धारित क्षेत्र में लोगों को बिजली कनेक्शन देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। बिजली कनेक्शन इस समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद ही दिया जाएगा। इसके अलावा, कनेक्शन प्राधिकरण को भेजे जाएंगे और एनओसी मिलने के बाद ही कनेक्शन दिए जा सकेंगे। सीईओ ने सभी विभागों से एक समिति बनाने का आदेश दिया है।

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ग्रेनो प्राधिकरण में हर शुक्रवार को शाम चार बजे संयुक्त समिति की बैठक होगी, जो विद्युत कनेक्शन के आवेदनों पर निर्णय लेगी। प्राधिकरण सहित एसडीएम, एसीपी और एनपीसीएल-यूपीपीसीएल के संबंधित अधिकारी इसमें शामिल होंगे। एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, ओएसडी हिमांशु वर्मा, ओएसडी विशु राजा, एनपीसीएल के जीएम सारनाथ गांगुली और यूपीपीसीएल के जीएम सारनाथ गांगुली भी बैठक में उपस्थित थे।

पोर्टल के जरिए बिजली कनेक्शन 

जल्द ही बिजली कनेक्शन के आवेदकों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। यह एक विंडो प्रणाली की तरह काम करेगा। उपभोक्ता इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण को चिह्नित कर अधिकारी कार्रवाई करते हैं। ऐसे भवन को तोड़ने का अभियान चलाया गया। अधिकारी आवश्यकतानुसार उपलब्ध होंगे।

कुछ लोग भूमाफियाओं और कालोनाइजरों के जाल में फंसकर अपने पैसे खो देते हैं। प्लॉट-मकान बेचकर यह लोग भाग जाते हैं। ऐसे मामलों को नियंत्रित करने के लिए कनेक्शन देने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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