Noida : नोएडा वाले बाहर से नहीं ला सकते शराब, उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माना

Noida  -जिला आबकारी अधिकारी के अनुसार, राज्य के बाहर से शराब लाना या सेवन करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता है। आइए नीचे खबर में जान लेते है इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल। 

 

The Chopal, Noida News : किसी दूसरे प्रांत की शराब बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चोरी-छिपे लोगों के द्वारा दूसरे प्रांत की शराब बेची जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग ने टीम का गठन किया है। साथ ही अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं।

लोगों से अपील की है कि दूसरे प्रांत की शराब बेचने वालों की सूचना अधिकारियों के मोबाइल नंबर पर दें। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। पकड़े गए आरोपितों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा में कार्रवाई होगी।

इन नंबरों पर कॉल करके करें शिकायत-

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि गैर प्रांत की शराब मात्र एक बोतल खुली हुई उत्तर प्रदेश में अनुमान्य है। जनसामान्य में यदि किसी को भी गैर प्रांत की शराब के संबंध में कोई जानकारी होती है तो आबकारी निरीक्षक क्षेत्र एक- 9454466423, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र दो- 9454466424, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र तीन- 9454466425, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र चार- 9454466426, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र पांच- 9454466427, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र छह- 9454466428, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र सात- 9454466429 के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं।

साथ ही जिले के टोल फ्री नंबर 8882120733 एवं आबकारी विभाग के टोल फ्री नंबर 14405 या 9454466019 पर संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा।

क्या कहती है यूपी आबकारी नीति-

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, राज्य के बाहर से शराब लाना या सेवन करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता है। शराब की सप्लाई करने वाले का वाहन भी जब्त किया जा सकता है।

यूपी आबकारी नीति के तहत उत्तर प्रदेश में सिर्फ दूसरे राज्य से शराब की एक खुली बोतल ला सकते हैं। उल्लंघन करने पर सबसे कम उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।