Rajasthan में अब जमीन का पट्टा को लेकर नियम में हुआ बदलाव, प्रक्रिया हुई आसान 
 

Rajasthan Top News : राजस्थान के सभी नागरिकों को खुशी है। बांसवाड़ा नगर परिषद, नगर पालिका या स्थानीय निकाय से जमीन खरीदने वालों को राहत मिलेगी। बांसवाड़ा जिले के लोगों को जमीनी पट्टे मिलने से राहत मिली है। अब स्थानीय निकाय, नगर परिषद या नगर पालिका में जमीन का पट्टा आसानी से लिया जा सकेगा। इसके अलावा, अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लगाया जाएगा। 

 

Rajasthan News : बांसवाड़ा नगर परिषद, नगर पालिका या स्थानीय निकाय से जमीन खरीदने वालों को राहत मिलेगी। अब पट्टे पर कोई लोगो नहीं लगेगा। यही नहीं, अध्यक्ष या सभापति को पट्टे पर 15 दिन में हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पर पट्टा विभागीय उप निदेशक को जारी किया जाएगा।

15 दिन में हस्ताक्षर करना जरूरी 

बीते दिनों विशिष्ट सचिव और निदेशक कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि का पट्टा दिया जाता है। नगर पालिका अधिनियम के नियम-9 के तहत पट्टा जारी करने पर अब लोगो नहीं लगाया जाएगा। पट्टा केवल आवेदनकर्ता की फोटो दिखाएगा। चेयरपर्सन को पट्टा पर 15 दिन में हस्ताक्षर करना होगा अगर नहीं तो वह क्षेत्रीय उप निदेशक को पत्र भेजने पर हस्ताक्षर करके पट्टा जारी करेगा।

मुख्यमंत्री का चित्र पहले था

मुख्यमंत्री का चित्र पहले पट्टों पर था। वर्तमान सरकार ने इस प्रारूप में बदलाव करते हुए अब पट्टी को पूरी तरह से सामान्य रखने का फैसला किया है। पट्टे पर सिर्फ पट्टेधारी की तस्वीर चिपकाने का फैसला किया है। अभियान का लोगो अब पट्टों पर भी नहीं होगा।