UP में अब ये लड़के और लड़कियां नहीं चला सकेंगे वाहन, योगी सरकार ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

UP Traffic Rules : आपने अक्सर लड़के और लड़कियों को सड़कों पर स्कूटी और गाड़ियां चलाते हुए जरूर देखा होगा. परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें लड़के और लड़कियां स्कूटी बाइक और गाड़ी नहीं चला सकेंगे. आपको खास तौर पर बता दें कि अगर आपने इन नियमों को तोड़ा तो सजा का भी प्रावधान है.
 

The Chopal , UP : यूपी में नाबालिग लड़के-लड़कियां अब स्कूटी, बाइक या गाड़ी नहीं चला सकेंगे। अक्सर सड़कों पर देखा जाता है कि स्कूल जाने वाले छात्र या छात्राएं स्कूटी पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। वे बिना लाइसेंस के सड़कों पर लापरवाही से ड्राइव करते हैं। कई बार वे ट्रिपलिंग भी करते हुए देखे जाते हैं। वे जान जोखिम में डालकर सड़कों पर लहराते हुए ड्राइव करते हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार, रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों की संख्या अधिक है। अब यूपी सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। जिसके अनुसार, 18 साल के कम उम्र के लड़के-लड़कियां अब स्कूटी या बाइक नहीं चला सकेंगे। सरकार ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अगर किसी घर के लड़के-लड़कियां ऐसा करते हुए पाए गए तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनके माता-पिता की होगी।

नियमों को तोड़ने पर मिलेगी सजा

रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई अभिभावक या गाड़ी का मालिक 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को बाइक, स्कूटी या कार चलाने के लिए देता है तो उसे तीन साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए यह नियम यूपी परिवहन विभाग की तरफ से जारी किया गया है।

मामले को लेकर विभाग ने सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को आदेश दिया था। इसके बाद बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। जिसके अनुसार, अब 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राएं गाड़ी नहीं चलाएंगे। अगर कोई छात्र इस आदेश का पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उसके साथ उसके माता-पिता को भी सजा मिल सकती है।

लड़के और लड़कियां नहीं चला पाएंगे स्कूटी-बाइक

विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी गार्जियन 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार वह खुद होगा। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो इसका जिम्मेदार उसके माता-पिता को ही माना जाएगा। सजा के रूप में गार्जियन को तीन साल की सजा मिलेगी साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतनी नहीं गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस भी एक साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। वहीं अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा।

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