अब पिछली सीट वालों को भी लगाना पड़ेगा सीट बेल्ट, वरना इतने का कटेगा चालान

Traffic Rules : कार में पीछे बैठने पर भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है. नई कारों में अब एक अलार्म बीप आ रहा है जो पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म देता है।
 

The Chopal, Traffic Rules : दैनिक रूप से लाखों लोग अपनी कार से दफ्तर जाते हैं और बाकी के कई काम भी इसी तरह करते हैं। इन सभी व्यक्तियों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। लोग ट्रैफिक के कई नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। लेकिन लोग कई नियमों से अनजान हैं।

सीट बेल्ट न लगाने पर कटेगा, चालान

ऐसा ही कुछ सीट बेल्ट के लिए भी है, जो आप जानते हैं कि लगाना जरूरी है। लेकिन यहां हम सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है।

ये हैं, मोटर व्हीकल एक्ट

मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) अधिनियम के सेक्शन 194B (1) के अनुसार, पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये का चालान हो सकता है। दुर्घटना के कई मामलों में पीछे बैठे लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जो उनकी जान को अधिक खतरा देता है और अक्सर मर जाता है।

यदि आप पहले भी पीछे बैठकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो अब ऐसा करना शुरू कर दें. ऐसा नहीं करना आपके लिए खराब हो सकता है। अब पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी अलार्म बजेगा।