दिल्लीवालों को मिली बड़ी सौगात, अब दिल्ली के सड़कों पर दौड़ेंगी प्रीमियम बसें
 

एक लाइसेंस धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि के साथ कोई भी प्रीमियम बस संलग्न या अधिग्रहित नहीं की जाएगी.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 

The Chopal : दिल्लीवालों को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है. दिल्ली में जल्द ही प्रीमियम बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है. दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य निजी वाहनों के इंट्रासिटी उपयोग को कम करना और प्रदूषण को कम करने में मदद करना है. सरकार ने अगस्त में अपनी वेबसाइट पर दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा अपलोड किया, और जनता से प्रतिक्रिया मांगी थी. शहर सरकार को उम्मीद है, कि इस योजना के माध्यम से मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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2025 से इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल

योजना के अनुसार, एक लाइसेंस धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना की अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि के साथ कोई भी प्रीमियम बस संलग्न या अधिग्रहित नहीं की जाएगी. इसके बाद, किसी भी नई प्रीमियम बस को शामिल करने के लिए, प्रचलित उत्सर्जन मानदंड, बीएस-VI का अनुपालन किया जाना चाहिए, या तो वातानुकूलित सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें. 1 जनवरी, 2025 के बाद केवल इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी, कोई सीएनजी संचालित नहीं होगी बीएस-VI अनुपालन वाली बस को भी इस योजना के तहत शामिल करने की अनुमति दी जाएगी.

एप सपोर्ट, CCTV कैमरों से लैस होंगी बसें

लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक एग्रीगेटर 90 दिनों के अंदर चालू होने वाली न्यूनतम 50 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा.
मोबाइल एप्लिकेशन और वेब आधारित एप्लिकेशन पर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा.
एग्रीगेटर मिनी, मीडियम या पूरे आकार की बसें चला सकेंगे.
बसें एप सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी.
एग्रीगेटर और परमिटधारक को यात्रियों को केवल अधिसूचित बस क्यू शेल्टर में ही सवारियां लेना और उतारना होगा. एग्रीगेटर बसों के मार्गों को निर्धारित करने में सक्षम होगा.
ऐसे मार्गों को मोबाइल या वेब आधारित एप्लिकेशन पर बताया जाएगा.
एग्रीगेटर कोई नया मार्ग शुरू करते समय या किसी मार्ग को संशोधित व समाप्त करते समय परिवहन विभाग को सूचित करेगा.
मौजूदा मार्गों में कोई भी बदलाव करने से पहले परिवहन विभाग और आम जनता को सात दिन पूर्व सूचना देनी होगी.

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