Rajasthan News : राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
 

Rajasthan News : राजस्थान हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सरकार कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बाधक नहीं बन सकती. पढ़ें पूरी खबर

 

Jaipur News : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की पदोन्नति में जानबूझकर बाधा नहीं डालना चाहिए। कोर्ट ने दो याचिकाओं को मंजूर करते हुए राज्य सरकार और राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए कि भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति रिक्तियां घोषित करें और याचिकाकर्ताओं को पूर्व तिथि से पदोन्नति, वरिष्ठता और नोशनल लाभ दिए जाएं।न्यायाधीश अरुण मोंगा की एकल पीठ में, याचिकाकर्ता डॉ. रीना जैन और अन्य ने डेमोस्ट्रेटर से सहायक प्रोफेसर को चुनौती दी थी कि सहायक प्रोफेसर पद पर पदोन्नति की रिक्तियां घोषित नहीं की जाएं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी, समीर श्रीमाली और दिनेश चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में एक चिकित्सा समिति का गठन करते हुए राज्य में आठ जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदल दिया था, और नियमों में 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति से भरा जाना था। इसके बावजूद, सीधी भर्ती ही की और लगातार आठ बार विज्ञापन जारी किए।

उनका दावा था कि डेमोस्ट्रेटर भर्ती नियम के खंड 24 के तहत एक साल की सेवा के बाद पदोन्नति के लिए योग्य हैं। एकल पीठ ने माना कि सभी चिकित्सकों को पदोन्नति मिलनी चाहिए क्योंकि उनकी सेवाएं तीन साल से अधिक हो चुकी थीं। उन्होंने राज्य चिकित्सा शिक्षा समिति को निर्देश दिए कि याचिका दायर करने के वर्ष 2021 से ही पदोन्नति रिक्तियां घोषित करें. भूतलक्षी प्रभाव से, सीधी भर्ती से नियुक्त चिकित्सकों को वरिष्ठता, नोशनल परिलाभ और पदोन्नति के लाभ 2021 से ही मिलेंगे।