RBI Guidelines : अगर गलती से चला गया किसी दूसरे के बैंक खाते में पैसा, RBI ने बताया इस तरह मिलेगा वापस

RBI Guidelines : अक्सर कई बार ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय किसी दूसरे के खाते में पैसा चला जाता है। जिसके बाद हम बेहद परेशान होने लगते है। ऐसे में आपको बता दें कि पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी बैंक को पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं...

 

Money Transferred To A Wrong Account: आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय बहुत सी सावधानियां बरतते हैं, लेकिन इसके बावजूद गलतियां हो जाती हैं. अगर एक संख्या भी गलत हो जाए, तो आपकी मेहनत से कमाया पैसा गलत खाते में चला जाता है. अगर आप ऐसी गलती कर चुके हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. 

RBI को मिली काफी शिकायत-

इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ओम्बड्समैन स्कीम (RBI Ombudsman Scheme), 2021-22 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है. आरबीआई ने इस रिपोर्ट में जानकारी दी है कि साल के दौरान मिली शिकायतों में ज्यादातर डिजिटल भुगतान और ट्रांजैक्शन के तरीकों से संबंधित आई है. 

ऐसे वापस मिलेगा पैसा -

अगर आपका पैसा गलत खाते में चला गया है, तो आप उसे कैसे वापस ला सकते है यही सोचते है. इसके लिए, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा. RBI की वेबसाइट के अनुसार, पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी बैंक को पूरे मामले की जानकारी देनी चाहिए. आप अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर फोन करके जानकारी दे सकते हैं. आपको कॉल करके उन्हें ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल्स देनी होगी. इसके बदले में बैंक आपको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट नंबर देगा. 

ईमेल पर भेजे जानकारी -

आपको गलत ट्रांसफर को लेकर बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर भी जानकारी दे सकते हैं. यानी आपके बैंक से संबंधित सभी संवाद के लिखित दस्तावेज मौजूद रहेंगे. इसका एक और तरीका भी है. आप बैंक की होम ब्रांच पर जाकर मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं और गलत ट्रांसफर का आधिकारिक नोटिफिकेशन सब्मिट कर सकते हैं.

वापस आएगा पैसा-

अगर दिया गया अकाउंट नंबर गलत है या मौजूद नहीं है, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा वापस डाल दिया जाएगा. अगर डिटेल्स मान्य हैं और पैसा चला गया है, तो इसे वापस लेना इसे हासिल करने वाले पर पूरी तरह निर्भर होगा. अगर पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए मंजूरी दे देता है, तो आपको बिना किसी दिक्कत के अपना पैसा वापस मिल मिलेगा.

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