RBI Guidlines: अगर होम लोन पूरा होने पर बैंक ने नहीं लौटाया घर के कागजात तो लगेगा 5000 का जुर्माना 

 
RBI announced a big decision! If the bank does not return the house documents after completion of the home loan, a fine of Rs 5000 will be imposed.

RBI Guidlines: 13 सितंबर, बुधवार को, कर्जदारों के हित में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को दिशानिर्देश भी दिए हैं। इसके माध्यम से  बैंकों और वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ता द्वारा लोन का पूरा भुगतान करने के 30 दिनों के अंदर सभी मूल चल या अचल संपत्ति का विवरण देना भी होगा। किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत शुल्क भी हटा दिया जाना चाहिए।

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हर दिन 5 हजार रुपये देना होगा

RBI ने घोषणा में यह कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर विनियमित संस्थानों को हर दिन करीब 5 हजार रुपये का हर्जाना भी देना होगा। RBI ने आगे यह कहा कि विनियमित संस्थाएं ऐसे चल-अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में कई प्रकार की प्रथाओं का पालन भी करते हैं, जो ग्राहकों की शिकायतों और बहसों को जन्म देते हैं।

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बैंक जिम्मेदार होगा 

आरबीआई ने कहा कि अगर किसी ग्राहक के मूल दस्तावेजों को नुकसान पहुँचा या गुम हो गया तो संबंधित वित्तीय संस्थान ही जिम्मेदार होगा। साथ ही, बैंक को कर्जदार के ऐसे दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी या नकल मिलेगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थान को हर्जाने का भुगतान करना होगा।

60 दिनों का वक्त मिलेगा

आपको बता दें कि कर्जदारों को पूरा कर्जा चुकाने की बाद वाली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थानों को 30 दिन का अतिरिक्त वक्त भी मिलता है। ऐसे में बैंक को 60 दिनों का वक्त मिलता है. अगर दस्तावेज नहीं मिले तो कर्जदार को हर दिन 5000 रुपये का हर्जाना देना पड़ेगा। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश 1 दिसंबर, 2023 से पहले रिहाई हुए चल या अचल संपत्ति दस्तावेजों पर लागू भी होंगे।