RBI : 5 रुपये के सिक्के पर आया नया अपडेट, आरबीआई ने जारी की बड़ी जरूरी गाइडलाइन
The Chopal - आप भी 10 रुपये के सिक्के को किसी ऑटोवाले, सब्जीवाले या दुकानदार से लेने से मना कर दिया होगा. कारण पूछे जाने पर आपको या तो सरकार ने इसका चलन बंद कर दिया है, या आपने जो सिक्का दिया था, वह कभी नहीं जारी किया गया है। यानी, वह फर्जी है। यह परिस्थिति आपको अक्सर मुसीबत में डाल सकती है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या ऐसा कुछ वास्तव में हुआ है या नहीं? अगर ऐसा है, तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? साथ ही, भारत में इससे संबंधित कोई कानून बनाया गया है? चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें।
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कौन करता है सिक्के जारी?
भारत में 10 रुपये के सिक्के के अलावा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के सिक्के चलन में हैं। ये सभी सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और एक से ज्यादा डिजाइन के साथ बाजार में आ सकते हैं। ऐसे में सभी तरह के सिक्के मान्य हैं और कोई इसे नकली कहकर लेने से मना नहीं कर सकता है।
सिर्फ इस सिक्के को किया गया है बैन -
RBI के अनुसार, अब तक सिर्फ 25 पैसे या उससे कम कीमत के सिक्कों को बैन किया गया है और इनका प्रचलन बंद कर दिया गया है। वहीं, 50 पैसे के सिक्के जारी नहीं किए जाते, लेकिन ये सिस्टम में अभी भी मौजूद हैं और इन्हें लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है।
सिक्का लेने से मना करने पर क्या करें?
अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार 10 रुपये के सिक्के को लेने से मना कर दें तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और दुकानदार को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। NCIB (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) के मुताबिक, भारतीय मुद्रा अधिनियम और आइपीसी की धारा 489(A) से 489(E) के तहत इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही, तत्काल सहायता के लिए पुलिस को भी कॉल किया जा सकता है।