Retirement Rules : सरकारी कर्मचारियों का बदल गया रिटायरमेंट से जुड़ा नियम, गाइडलाइन की गई जारी 

Retirement Rules :कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना वास्तव में, एक नवीनतम अपडेट में आपको बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी को इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए..

 

The Chopal, Retirement Rules : सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने कहा कि 18 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ताकि रिटायरमेंट के समय कोई समस्या न हो, सभी को इस प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया है।

DoPPW ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार किसी भी कर्मचारी को पीरियोडिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है अगर उनके रिटायरमेंट में 5 वर्ष या कम समय बचा है। यह जांच कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि करने में सहायक होगी। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले सभी आवश्यक रिकॉर्ड व्यवस्थित और सही होंगे।

कौन कर्मचारी का सत्यापन करेगा-

 जरूरी निर्देश के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के विभाग प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर सर्विस रूल के अनुसार कर्मचारी का रिकॉर्ड वेरिफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के बाद कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) दिया जाएगा और इस बारे में उनसे पता लगाया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को फॉर्मेट 4 में, जो पहले से निर्धारित है, जारी किया जाएगा।

परीक्षण आवश्यक होगा-

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत सभी कर्मचारियों को वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, जो रिटायरमेंट से पांच साल पहले होना चाहिए। हर साल कर्मचारियों को अपना क्वालिफाइंग सर्विस स्टेटस देना होगा। 31 जनवरी से प्रक्रिया शुरू होगी।

इसका क्या उद्देश्य है-

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले इन निर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए। इससे सभी कर्मचारी अपने योग्य सेवा स्थिति (Qualifying service status) को पहले से ही जानेंगे। साथ ही, सभी मंत्रालयों और विभागों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि वे अपने कर्मचारियों को समय पर क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा करने को कह सकें।