Haryana में महिलाओं के लिए सैनी सरकार ने लागू की ये योजना, मिलेगें लाखों रुपए 
 

Haryana women empowerment : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता सब्सिडी योजना शुरू की है। महिलाएं इस योजना से 5 लाख रुपये तक का ऋण ले सकती हैं और कई व्यवसायों को शुरू कर सकती हैं।

 

Haryana News : हरियाणा उदय अभियान के तहत, हरियाणा सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता सब्सिडी योजना को शुरू किया है. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना है। हरियाणा महिला विकास निगम के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत कई उद्यम शुरू किए जा सकते हैं, जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी स्टोर, पापड़, अचार, हलवाई, खाद्य स्टोर, आइसक्रीम, बिस्कुट, हैंड लूम, बैग, कैंटीन सेवाओं सहित।

तीन वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी

योजना का ऋण इस तरह मिलता है। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान करने पर तीन वर्षों के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 05 लाख रुपये की अधिकतम ऋण सीमा है। ऋण देने के बाद तीन महीने की अवधि अधिस्थगन दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम के अधिकारी ने बताया कि आवेदक केवल हरियाणा की मूल निवासी महिलाएं होंगी जिनकी परिवार पहचान पत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की आय नहीं होगी। इस कार्यक्रम से लाभ पात्र है। 

ईएमआई भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। हरियाणा महिला विकास निगम लाभार्थियों को 36 महीने तक 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान देगा। साथ ही, समावित लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए दस्तावेजों की सूची आवश्यक है। इनमें अनुभव/शिक्षण सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रिहायशी प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट आकार की फोटो, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड शामिल हैं।