Supreme Court ने महिलाओं की कर दी मौज, लागू हुआ एसोसिएशन चुनाव में एक तिहाई आरक्षण
 

Women Reservation: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से महिलाओं की मौज होने वाली है। चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के लिए महिला आरक्षित होगा। पढ़ें पूरी खबर

 

Women Reservation: सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से महिलाओं की मौज होने वाली है। चुनाव में कोषाध्यक्ष पद के लिए महिला आरक्षित होगा। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं का आरक्षण लागू कर दिया है. जानकारी के लिए बता दे की गुरुवार (2 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने महिला आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के चुनावों में महिला आरक्षण अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में कोर्ट ने एक तिहाई महिला आरक्षण लागू करने का निर्णय दिया है। पीठ ने फैसला किया कि आगामी 2024–2025 कार्यकाल में एक महिला को कोषाध्यक्ष का पद मिलेगा।

यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने दिया है। पीठ ने फैसला किया है कि इस बार के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद एक महिला को मिलेगा। पीठ ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वरिष्ठ कार्यकारी समिति में छह में से दो महिलाएं होनी चाहिए और 9 में से तीन पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

कोर्ट ने क्या कहा?

महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से कोषाध्यक्ष पद आरक्षित होगा। पीठ ने कहा कि आठ प्रस्ताव आए थे जो कैंडिडेट्स की योग्यता और शर्तों में आवश्यक बदलाव-सुधार नहीं कर पाए हैं। जनरल बॉडी मीटिंग में उम्मीदवार की जमानत राशि का प्रस्ताव भी खारिज हो गया। ऐसे में हमें लगा कि नियमों, योग्यता, शर्तों और खर्चों पर निर्णय लेना चाहिए।

कब है चुनाव?

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 16 मई को होना है। कोर्ट का आदेश मई में होने वाले चुनाव में प्रभावी होगा। 18 मई को चुनाव के परिणामों की घोषणा होगी। कानून विशेषज्ञों ने इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्हें लगता है कि कोर्ट के इस आदेश से कानून के क्षेत्र में महिलाओं की सशक्तीकरण में और अधिक सुधार होगा।