Supreme Court Decision : क्या आप अपनी पैतृक कृषि भूमि को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, जाने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 
 

Supreme Court Decision : सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में स्पष्ट किया है कि बाहर किसी व्यक्ति को पैतृक कृषि भूमि बेचने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।
 

The Chopal : सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अगर एक हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि को बेचना चाहता है तो घर के व्यक्ति को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। वह बाहरी व्यक्ति को अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता। हिमाचल प्रदेश के एक मामले में जस्टिस यूयू ललित और एमआर शाह की पीठ ने यह निर्णय दिया। इस मामले में प्रश्न था कि धारा 22 के प्रावधान भी कृषि भूमि पर लागू होते हैं या नहीं।

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धारा 22 में प्रावधान है कि जब बिना वसीयत के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकारियों पर आ जाती है। उत्तराधिकारी अपना हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे अपने बचे हुए उत्तराधिकारी को प्राथमिकता देनी होगी। पीठ ने कहा कि कृषि भूमि भी धारा 22 के प्रावधानों से संचालित होगी। इसमें हिस्सा बेचने के लिए व्यक्ति को अपने घर के व्यक्ति को प्राथमिकता देनी होगी।

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पीठ ने कहा कि धारा 4 (2) के समाप्त होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह प्रावधान कृषिभूमि पर काश्तकारी के अधिकारों से संबंधित था। पीठ ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य है कि परिवार की संपत्ति परिवार के पास ही रहे और बाहरी व्यक्ति परिवार में न घुसे।