यूपी सरकार ने दाल कारोबारियों को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब करना होगा यह काम

योगी सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में दालों की जमाखोरी को रोका जा सके और उनके मूल्यों में वृद्धि हो सके। दाल कारोबारियों को पोर्टल पर अपना स्टॉक बताना होगा।

 

The Chopal News : योगी सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उत्तर प्रदेश में दालों की जमाखोरी को रोका जा सके और उनके मूल्यों में वृद्धि हो सके। दाल मालिकों को पोर्टल पर हर हफ्ते स्टॉक की सूचना देनी होगी। केंद्र सरकार की संशोधित स्टाक लिमिट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दाल के कारोबारियों का निरीक्षण और सत्यापन कराया जाएगा, खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा। इसके अलावा, व्यापारियों को जो अभी तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका तुरंत रजिस्ट्रेशन कराया जाए।

साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट

सरकार से मिले निर्देशों के अनुसार, प्रदेश में कार्यरत डीलर, इम्पोर्टर, मिलर, स्टॉकिस्ट और ट्रेडर से समय-समय पर साप्ताहिक (प्रत्येक शुक्रवार) स्टॉक की घोषणा करने के लिए डीएम से अनुरोध किया गया है. केंद्र सरकार के पोर्टल http://fcainfoweb.nic.in/psp पर रजिस्ट्रेशन करना। वर्तमान स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार के पोर्टल पर 1,878 दाल कारोबारी पंजीकृत हैं, जिसने कुल 138442 मीट्रिक टन स्टॉक घोषित किया है। इसमें तूर दाल का स्टॉक 24686 मी. टन, उड़द दाल का स्टॉक 16376 मी. टन और मसूर दाल का स्टॉक 39150 मी. टन बताया गया है। उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अम्बेडकर नगर व अमरोहा में 4-4, कन्नौज में 5, कासगंज में 6, श्रावस्ती में 6, फर्रुखाबाद में 7, इटावा में 7, अमेठी, सुल्तानपुर व मैनपुरी में 9- 9 हैं। 

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