Toll Tax: टोल टैक्स में इन लोगों को मिलती हैं 100 फीसदी की छूट, आप भी जान लें
 

Toll Tax : राज्य या शहर की सीमा पार करने पर टोल टैक्स देना होगा। हर 60 किमी पर टोल टैक्स देना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कुछ लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है? इसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि ये विशिष्ट श्रेणी के लोग के बारे में।  

 

National Highway : देश में सड़कों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक्सप्रेसवे लगातार बनाए जा रहे हैं।  एक् सप्रेस वे और नेशनल हाइवे की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन पर सफर करने के लिए वाहनों को टोल टैकस देना होता है। एक्सप्रेसवे और सड़कों की मरम्मत के लिए टोल टैक्स वसूला जाता है। लेकिन देश में कुछ विशिष्ट कैटेगरी को टोल टैक्स पर पूरी छूट दी जाती है। जी हां, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। किस वर्ग को टोल टैक्स छूट मिलती है, यह आपके मन में उठता होगा। आज हम आपको बताएँगे कि भारत में किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होगा।

NHAI Toll Tax वसूलता है

हमारे देश में एक्सप्रेस वे और नेशनल हाइवे की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेहतर सड़कों के कारण बहुत से लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। लेकिन सरकार ने एनएचएआई (NHAI) को ऐसे मार्गों पर टोल वसूलने का अधिकार दिया है। यदि आपने नेशनल हाईवे पर सफर किया है तो आपने टोल टैक्स भी भुगतान किया होगा। 

इन लोगों को टोल टैक्स से पूर्ण छूट मिलती है

नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पर वाहन चलाने पर टोल टैक्स लागू होता है, जिसमें निजी यात्री वाहन, भारी कमर्शियल वाहन और भारी कर्मचारी वाहन शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इससे छुटकारा मिलता है? केंद्र सरकार इन लोगों को नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे का उपयोग करने पर 100 प्रतिशत की छुट देती है।

जानिए किसे टोल टैक्स नहीं देना होगा

देश भर में टोल टैक्स से छूट पाने वाले लोगों में देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उप-राष्ट्रपति, संघ के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्यसभा के अध्‍यक्ष, उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायधीश और अन्‍य न्‍यायधीश, राज्‍यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्‍य सभा और लोक सभा के सचिव, राज्‍यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्‍य और सरकारी दौरे पर आए उच्‍च पदस्‍थ विदेशी व्‍यक्ति शामिल हैं।

टोल टैक्स भी नहीं देना चाहिए

आप जानते हैं कि भारत सरकार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को देश की सेवा करने पर पुरस्कार देती है। ऐसे लोग टोल टैक्स से भी छूट पाते हैं। इनमें शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र विजेता भी शामिल हैं। इसके लिए उनको फोटोयुक्त पहचान पत्र (टैल टैक्स फ्री) दिखाना होगा।

इन विशिष्ट अधिकारियों को भी अनुमति दी जाती है

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में विशिष्ट लोगों के अलावा कुछ और श्रेणियों को छूट मिलती है। जिन लोगों को टोल टैक्स देने से छूट दी जाती है, उनमें रक्षा मंत्रालय (Defense Ministry) के अधिकारी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय और सशस्त्र पुलिस बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग या संगठन, एनएचएआई या किसी ऐसे संगठन के लोग जो अपने वाहनों का निरीक्षण या सर्वे कर रहे हैं देश भर में शववाहन और एंबुलेंस को भी कर से छूट मिलती है।