Traffic Challan New Rule : वाहन चालाकों के लिए जरूरी सूचना, अब इतने दिन के अंदर भरना पड़ेगा ट्रैफिक चालान
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किया है. अगर आप अपनी गाड़ी या दोपहिया वाहन चालक हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत अच्छी है; आपको बता दें कि अब आपको ट्रैफिक चालान भरना होगा।

Vehicle Challan New Rule : यदि आप कार चलाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। अगर चालान काटा जाता है और समय पर नहीं भरा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट विभाग बड़ी कार्रवाई करेंगे। वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को "नॉट टु बी ट्रांजेक्टेड" कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर आपने चालान को 90 दिन, यानी चालान कटने की तारीख से तीन महीने के बाद नहीं भेजा।
ये नहीं कर सकेंगे
चालान का भुगतान नहीं करने पर, वाहन पोर्टल से जुड़ी सभी ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद हो जाएंगी। वाहन की फिटनेस जांच, प्रदूषण जांच, वाहन का स्थानांतरण और पते में बदलाव इन सेवाओं में शामिल हैं। इन सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए चालान देना होगा।
परेशानी बढ़ सकती है
विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पेंडिंग चालान काफी बढ़ गए हैं, इसलिए उन्हें सख्त कर रहे हैं। यह नियम पहले से ही लागू था। पहले यह काम काफी वक्त लेता था और मैनुअल रूप से होता था। लेकिन अब स्वचालित होगा। यह निर्णय चालकों को चेतावनी देता है कि उन्हें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए और चालान को समय पर भुगतान करना चाहिए। वे ऐसा नहीं करते तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
6 हजार से अधिक लोगों पर कार्रवाई
अब तक, इस निर्णय के बाद 6,000 से अधिक वाहनों को "नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड" कैटिगरी में डाला गया है। इन वाहनों के चालकों को चालान का भुगतान करने के बाद ही इन सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई गाड़ियां पिछले साल GRAP से जुड़ी पाबंदियों के उल्लंघन के कारण चालान से बाहर कर दी गईं। ट्रैफिक पुलिस भी चालान जमा न करने से जुड़ा डेटा लेती है। ट्रैफिक पुलिस के पास लंबे समय से जमा नहीं किए गए कई चालान हैं।