UP Bijli : बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों हुआ बड़ा बदलाव, शहरों ही नहीं गावों में भी ये नियम लागू
UP Electricity : भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम को बदल दिया है। अब महानगरों में आवेदन करने के बाद तीन दिन के अंदर उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन देना अनिवार्य है।
The Chopal (UP News) : भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम को बदल दिया है। अब महानगरों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के तीन दिन के भीतर उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन देना अनिवार्य है। नगरपालिका क्षेत्र में कनेक्शन देने के लिए सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में पंद्रह दिन का समय दिया गया है। लोगों के घरों में सोलर संयंत्र लगाने के नियमों को भी सरल कर दिया गया है, साथ ही बहुमंजिला इमारतों में एकल बिंदु कनेक्शन देने के नियम भी सरल कर दिए गए हैं।
आयोग को संशोधन को यूपी में लागू करने का प्रस्ताव
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने उपभोक्ता अधिकार नियम-2020 को संशोधित किया है। संशोधन के बाद बनाए गए नए नियमों के अनुसार, महानगरों में सात दिन से घटाकर तीन दिन, नगर पालिका परिषद में पंद्रह दिन से घटाकर सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में चालीस दिन से घटाकर पंद्रह दिन हो गया है. नया बिजली कनेक्शन। इसके लिए भी विभागों के अफसरों को आदेश दिया गया है।सोमवार को, विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अ वधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात की, जिसमें भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हित में बनाए गए नियम में संशोधन को लागू किया गया था।
चेयरमैन को बदलाव की पेशकश करते हुए कहा कि यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं को इस बदलाव से लाभ मिलने के लिए सप्लाई कोड रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक बुलाई जाए। विद्युत वितरण संहिता को बदलें। इस बदलाव से घर की छतों पर सोलर सिस्टम आसानी से और तेजी से स्थापित किए जा सकेंगे। वितरण कंपनी को भी उपभोक्ता की शिकायत पर बिजली खपत की जांच करने के लिए चेक मीटर लगाने का आदेश दिया गया है। बैक-अप जनरेटर और कॉमन एरिया के लिए आवासीय सोसायटियों में अलग-अलग बिलिंग की सुविधा है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अलग से कनेक्शन
अब ग्राहकों को अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन मिलेगा। यह राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन को कम करने और वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
उपभोक्ताओं को सोसाइटी और फ्लैट दोनों में विकल्प चुनने का अधिकार
अब सहकारी समूह घरों, बहुमंजिली इमारतों, आवासीय कॉलोनियों आदि में रहने वाले मालिकों के पास व्यक्तिगत कनेक्शन या पूरे परिसर के लिए एकल-बिंदु कनेक्शन का विकल्प होगा। वितरण कंपनी पारदर्शी मतदान का उपयोग करेगी। साथ ही, एकल-बिंदु कनेक्शन से बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं और व्यक्तिगत कनेक्शन का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं के टैरिफ में समानता की गई है।
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