UP DA Hike : उत्तर प्रदेश में 16.35 लाख राज्य कर्मियों को 50 प्रतिशत डीए, पहली जनवरी से लागू

DA Hike : राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को जनवरी जुलाई से 29 फरवरी तक बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी एरियर के 14 प्रतिशत का बराबर हिस्सा इसमें देगी, जबकि एरियर का 90 प्रतिशत उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र में भेजा जाएगा।

 

DA Hike : पहली जनवरी 2024 से राज्य के 16.35 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों को मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को अभी भी मूल वेतन का 46 प्रतिशत डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों अपने कर्मचारियों के लिए यह निर्णय लेने के बाद राज्य सरकार ने भी ऐसा ही किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों को चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को शासनादेश भी जारी किया है।

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राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय, सहायताप्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में काम करने वाले सभी नियमित, पूर्णकालिक कर्मचारियों को बढ़े डीए का लाभ मिलेगा। जनवरी की पहली तारीख से 29 फरवरी तक, बढ़ी हुई डीए की राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा की जाएगी।

कर्मचारियों को अप्रैल में मार्च के वेतन के साथ डीए का नकद भुगतान दिया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए देने पर राज्य सरकार पर हर महीने 215 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। शासनादेश के अनुसार, बढ़े डीए के एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में एक मार्च 2025 तक जमा रहेगी, अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर।

राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को जनवरी जुलाई से 29 फरवरी तक बढ़े डीए के एरियर की 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। राज्य सरकार भी एरियर के 14 प्रतिशत का बराबर हिस्सा इसमें देगी, जबकि एरियर का 90 प्रतिशत उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र में भेजा जाएगा। डीए के बकाये की पूरी राशि को नकद भुगतान किया जाएगा जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से पहले खत्म हो गई हों, पहली जनवरी 2024 से लेकर इस शासनादेश के जारी होने की तारीख तक सेवानिवृत्त हो गई हों या छह महीने के अंदर रिटायर हो जाएंगे।

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