UP में 2 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 25 एकड़ जमीन पर बनेगी टाउनशिप, मिली मंजूरी

इस नीति के मुताबिक 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर खेती की जमीन पर भी टाउनशिप लाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा नीति के कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
 

UP New Township : छोटे शहरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा तैयार उप्र टाउनशिप नीति, 2023 को लागू कर दिया है । अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बुधवार को इस नीति को लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है । इस नीति के मुताबिक 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर खेती की जमीन पर भी टाउनशिप लाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके अलावा नीति के कई तरह के प्रावधान किए गए हैं।

शासन की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक नीति के तहत शुरू होने वाली टाउनशिप में मानमाने तरीके से भू-उपयोग नहीं बदला जा सकेगा । अलबत्ता टाउनशिप का क्षेत्रफल 50 एकड़ से कम होने पर मास्टर प्लान में केवल आवासीय उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक क्षेत्रफल होने पर खेती की जमीन पर टाउनशिप लाने की अनुमति दी जाएगी ।

नई नीति में दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में 12.5 एकड़ व दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 25 एकड़ में टाउनशिप लाने की अनुमति दी गई है। अर्बन मास ट्रांजिट कॉरीडोर्स के साथ और ऐसे क्षेत्रों जहां विकास के नए ग्रोथ सेंटर्स है उसे प्रोत्साहित किया जाएगा। भू-उपयोग भी शर्तों के साथ बदलने की छूट दी जाएगी। पांच लाख से दस लाख आबादी वाले शहरों में 25 फीसदी, पांच लाख से आबादी कम होने पर 50 प्रतिशत की छूट भू-उपयोग परिवर्तन पर दिया जाएगा।

टाउनशिप में आवासीय, मिश्रित, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थान, सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएं देनी होंगी। मनोरंजन, पार्क, खुले क्षेत्र, क्रीड़ा स्थल व जलाशलय और यातायात एवं परिवहन व पार्किंग स्थलों के मानकों का पालन करते हुए आरक्षित करना होगा।

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