यूपी मे ठेके के सामने खड़े होकर पी सकेंगे शराब, सरकार ने जारी किया नया कानून

UP News : यूपी में शराब पीने वालों की कमी नहीं है और इनकी संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है।  राज्य में शराब की बिक्री से सरकार को भी काफी लाभ होता है, इसलिए सरकार शराब नीति में बार-बार बदलाव करती रहती है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 अप्रैल से राज्य में शराब के नियमों में पुनः परिवर्तन होगा।  आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं। 

 

Uttar Pradesh News : यूपी सरकार हर साल अपनी शराब नीतियों में बदलाव करती है, जिससे राज्य को काफी लाभ मिलता है. इस बार भी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करेगी। कैबिनेट ने भी शराब नीति में कई बदलावों को मंजूरी दी है।  नए नियमों के अनुसार, शराब की सामान्य दुकानों को भी मॉडल शॉप में बदल दिया जाएगा। साल में दो बार शराब की दुकानें एक घंटे अधिक खुली रहेंगी। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये शराब नीति लागू होगी। लेकिन कुछ नियम अभी से लागू होंगे।

नई परिवहन कानून ने रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के बाहर भी शराब की दुकानें बंद कर दी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव के अनुसार बीजेपी का मानना है कि शराब पीना अच्छा है।  यदि ऐसा होता है, तो फिर ऑफिस में शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्होंने कहा।

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इतनी महंगी हो जाएगी शराब 

योगी सरकार ने लाइसेंस शुल्क को बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप, मॉडल स्टोर, बीयर, भांग और अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस हर साल 10% बढ़ा दी गई है। साथ ही देसी शराब का लाइसेंस शुल्क 254 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 32 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दिया गया है।

दुकान के बाहर खड़े होकर पी सकेंगे बीयर

बीयर भी नई शराब नीति में महत्वपूर्ण बदलाव का शिकार है। अब बीयर की दुकानों को मॉडल शॉप बनाया जा सकता है।
नई नीति के अनुसार, लोग शराब दुकान के बगल में 100 वर्गफीट से अधिक खाली जगह पर बीयर पी सकते हैं। लेकिन ये फ्री नहीं होगा। लाइसेंसधारक को इसके लिए कुछ पैसा भी देना होगा।

एक्शन को लेकर भी नियम सख्त

इसके अलावा, सरकार शराब की दुकानों पर लागू होने वाले नियमों को भी बदल रही है।   शराब की दुकान पर कुछ भी करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। अगर कोई एजेंसी या अधिकारी शराब की दुकान पर छापेमारी करता है या कोई कार्रवाई करता है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, बिना एक्साइज डिपार्टमेंट या डीएम की अनुमति के। शराब दुकान के बाहर बीयर पीने वालों को पुलिस नहीं रोक सकती। यदि पीने वाले बाहर कोई शोर न मचा रहे हों।

इससे सरकार को क्या उम्मीद?

शराब की बिक्री से सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा मिलता है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में यूपी सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 42,250 करोड़ रुपये की आय हुई। शराब की बिक्री से आय तीन गुना बढ़ी है जब से योगी सरकार आई है। योगी सरकार ने 2017–2018 में शराब की बिक्री से लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की कमाई की। शराब की बिक्री से प्राप्त एक्साइज रेवेन्यू इस वर्ष और बढ़ने की उम्मीद है। 2023-24 में सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 58 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। 

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