UP में कुत्तों की इन नस्लों को नहीं पाल सकेंगे, सरकार ने जारी किया यह आदेश

उत्तर प्रदेश में सरकार के नए आदेश के अनुसार कुत्तों की 29 नसों को नहीं पाल सकेंगे. केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार यूपी सरकार ने कुत्तों की करोड़ मानी जाने वाली 23 नसों को पालने आयात करने और प्रजनन बिक्री पर रोक लगाई है.

 

The Chopal, UP News : केंद्र सरकार के आदेश अनुसार यूपी सरकार ने मंगलवार को स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन को आदेश दिया कि करूर माने जाने वाले कुत्तों की 23 नस्लों को पालने, आयात और प्रजनन पर रोक लगाई है। इन नस्लों में पिटबुल टेरियर्स, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, टोसा इनु और फिला ब्रासीलीरो आदि शामिल हैं। बीते दोनों पूरे देश में पालतू कुत्तों द्वारा हमला करने और इससे हुई मौत के चलते सरकार ने इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।अब इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने रोटवीलर, पिटबुल, टेरियर, वुल्फ कुत्तों और मास्टिफ जैसी कई नस्लों के कुत्तों को पालने, प्रजनन और इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। क्योंकि यह इंसान की जिंदगी के लिए खतरा हैं। 

दिल्ली हाईकोर्ट की एक आदेश के बाद एक्सपर्ट्स और पशु कल्याण निकायों की एक कमेटी ने यह सलाह दी है। विभाग ने कहा कि इन नस्लों के कुत्तों को, जो पहले से ही पालतू जानवर के रूप में रखा गया है, आगे की प्रजनन को रोकने के लिए नसबंदी की जाएगी। पिटबुल, टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, बोसबोएल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग, कोकेशियान शेफर्ड डॉग, दक्षिण रूसी शेफर्ड डॉग और टॉर्नजैक इनमें से कुछ हैं।

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, सरप्लैनिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ्स, रॉटवीलर, टेरियर्स, रोडेशियन रिजबैक, वुल्फ डॉग्स, कैनारियो, अकबाश, मॉस्को गार्ड, केन कोरसो और बैंडोग भी इसमें शामिल होंगे। सरकार ने स्थानीय निकायों और राज्य पशु कल्याण बोर्डों से पशु क्रूरता (कुत्ते प्रजनन और विपणन) नियम 2017 और 2018 को लागू करने के लिए भी कहा है।

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