UP के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने शुरू की यह योजना 

योगी सरकार ने यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकीकृत समाधान प्रदान किया 

 

UP News : योगी सरकार ने यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (UTS) शुरू की है। योजना को तीन भागों में लागू किया जाएगा, जो 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक चौबीस दिनों तक चलेगा। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक चलेगा; दूसरा चरण 1 से 15 दिसंबर तक होगा; और तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक होगा। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत, समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का भी विकल्प दिया गया है। 

बिल को किश्तों में भुगतान करने का एक अतिरिक्त विकल्प भी

यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना के तहत विद्युत चोरी के मामले में शामिल लोगों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से जुर्माना भुगतान करने से छूट मिली है। एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता को पहले चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि दूसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी तरह, प्रथम और द्वितीय चरणों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 1 kw से अधिक भार वाले ग्राहक को पहली अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी, दूसरी अवधि में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी, तीसरी अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान भी मिलता है। 12 किश्तों में किश्तों को समय पर नहीं जमा करने पर कुल 3 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी ग्राहक को दो बार से अधिक निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। 6 किश्तों से कम समय में कोई डिफाल्ट नहीं होगा, लेकिन 6 किश्तों से अधिक समय में एक ही डिफाल्ट होगा। 

31 अक्टूबर तक निजी नलकूप उपभोक्ताओं को सरचार्ज पर छूट

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के तहत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक की देय सरचार्ज में छूट मिलेगी. 31 अक्टूबर 2023 तक सभी अन्य उपभोक्ताओं को भी छूट मिलेगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर या uppcl.org वेबसाइट पर कर सकते हैं। उनका कहना था कि वे उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अंतर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी देख सकते हैं। उपभोक्ता को बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि होंगे। 

वेबसाइट पर जाकर बिल संशोधन की मांग कर सकते हैं

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यदि उपभोक्ता बिल में संशोधन की जरूरत है, तो योजना अवधि में संबंधित क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता और एसडीओ कार्यालयों, या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाना चाहिए. वे भी uppcl.org पर उपभोक्ता कार्नर में जाकर सेवा अनुरोध में जाकर बिल सुधार की मांग कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है

बिजली चोरी, अनियमितता और न्यायालय में लंबित मामलों पर भी लाभ मिलेगा

Ek Sharma ने कहा कि विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को पंजीकरण राशि का 10 प्रतिशत देय निर्धारण राशि के रूप में देना होगा। इसके बाद, छूट के बाद शेष निर्धारण राशि को एकमुश्त या तीन किश्तों में जमा कराने का विकल्प होगा। नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ राजस्व निर्धारित कर बिल जारी किया गया है, भी इसके लिए योग्य होंगे। स्थायी रूप से विच्छेदित बकाएदारों के मामले और विभिन्न न्यायालयों में लंबे समय से चल रहे मामले भी समाधान के लिए उपलब्ध होंगे। इस योजना का लाभ भी जिन उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी निर्गत है। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह योजना फिर से शुरू की है। इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर सभी उपभोक्ता अपना बकाया जमा करने की कोशिश करें।

पढ़ें - UP के इस जिले को मिल गए 2 नए लिंक एक्सप्रेस-वे, एक 20 किमी. और दूसरा 135 किलोमीटर