UP में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने पर देना होगा 10 हजार का शुल्क, जानिए नई व्यवस्था

UP Govt Decision :उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार फोकस कर रही है। इसके लिए सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों को पार्क करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब आप कहीं भी या सड़क किनारे अपनी गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकेंगे।

 

Parking Rules In UP : ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त होती जा रही यूपी सरकार ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब कोई भी पहले की तरह रातभर सड़क किनारे गाड़ी पार्क नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इस तरह की प्रदेश में कई जगह अव्यवस्थाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नया सिस्टम लागू किया है। इसके तहत अब पार्किंग शुल्क लगाया जाएगा।

इन जगहों के लिए तय की गई है नई व्यवस्था

यूपी में अब अलग-अलग शहरों में नगर निगम के दायरे में आने वाली सड़कों और स्‍थानों पर रात का पार्किंग शुल्‍क निर्धारित किया जाएगा। यह व्यवस्था सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक स्थानों को लेकर बनाई गई है। बता दें कि इसका प्रस्‍ताव बनकर तैयार हो गया है, जल्‍द ही इस सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हालांकि इससे पूर्व कैबिनेट की मंजूरी भी ली जाएगी। यह भी गौरतलब है कि यह सिस्टम रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा तथा इस समय के दौरान शुल्‍क लिया जाएगा। 

इन लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

यूपी में सड़क किनारे रात भर गाड़ी पार्क करने वालों की जेब पर फटका लगने वाला है। नगर विकास विभाग अब पार्किंग के लिए शुल्‍क वसूलने की तैयारी कर रहा है। प्रति रात 100 रुपये, साप्‍ताहिक 300 रुपये, मासिक 1 हजार रुपये और सालाना 10 हजार रुपये का शुल्‍क लिया जाएगा। बिना परमिट गाड़ी पार्क करने वालों से तीन गुना शुल्‍क लिया जाएगा। नगर निगम के इलाके में आने वाली सड़कों और स्‍थानों पर रात्रिकालीन पार्किंग शुल्‍क की व्‍यवस्‍था लागू की जाएगी। 

विभाग ने मांगे सुझाव और आपत्तियां

इस व्यवस्था को लागू करने के संबंध में पहले ही नगर विकास विभाग ने इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। सुझावों पर मंथन करने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस समय पर यूपी में अवैध पार्किंग ठेके गली-गली चल रहे हैं। उन पर भी सरकार शिकंजा कसेगी। उचित पार्किंग व्यवस्था करना सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही यूपी के सीएम मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शहरी क्षेत्रों में उचित तरीके से वाहनों की पार्किंग कराने के लिए नगर विकास विभाग से नई नीति लाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर विकास विभाग ने अपना प्रस्ताव व नीति तैयार करते हुए पार्किंग शुल्‍क लगाए जाने का खाका खींचा है, ताकि प्रदेश के शहरों में वाहन पार्किंग व्यवस्था के ढर्रे को सुधारा जा सके।

इस हिसाब से लिया जाएगा शुल्क

वाहन पार्किंग के शुल्क को लेकर भी अलग-अलग सिस्टम बनाया गया है। इस बारे में नगर विकास विभाग का मानना है कि नई पार्किंग नीति से आय में सरकार की आय बढ़ेगी। नगर निगमों में पार्किंग के लिए ठेके लेने के लिए बड़ी कंपनियां भी टेंडर के लिए आगे आ सकती हैं। वाहन पार्किंग का शुल्क शहर की आबादी के हिसाब से तय होगा। अगर किसी शहर की आबादी 10 लाख से ज्‍यादा है तो वहां पर दो पहिया वाहनों के लिए करीब 900 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए करीब 1810 रुपये का मासिक पास बनाया जाएगा। यह घंटों के हिसाब से तय होगा। दो पहिया वाहन का 2 घंटे के लिए 15 रुपये और चार पहिया वाहनों का दो घंटे की पार्किंग के लिए 30 रुपये शुल्क लिया जाएगा। एक घंटे तक पार्क करने के लिए इसमें से आधी राशि ही लगेगी।

इन शहरों में इतना लगेगा पार्किंग शुल्क

10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लोगों को इस व्यवस्था में थोड़ी राहत मिलेगी। इन शहरों में दो पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1200 रुपये वाहन मालिक को अदा करने पड़ेंगे। इसके लिए मासिक पास बनाया जाएगा। अगर दो पहिया वाहनों को दो घंटे के लिए पार्क करना है तो 10 रुपये और चार पहिया वाहन मालिकों को 20 रुपये देने होंगे। इन  शहरों में दोपहिया वाहन की एक घंटे की पार्किंग के लिए 5 और चार पहिया वाहन की पार्किंग करने के लिए10 रुपये फीस के रूप में देने होंगे। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश में मल्‍टीलेवल कार पार्किंग की सुविधा विकसित किए जाने का भी प्लान है।